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शिक्षकों का नहीं होगा अंतर व अंदर जिला ट्रांसफर - सुप्रीम कोर्ट

रोहतास। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिले में तीन वर्ष पूर्व बहाल शिक्षकों का अब न तो अंतर जिला ट्रांसफर होगा न अंदर जिला। विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में शिक्षकों के स्थानांतरण आवेदन को अस्वीकृत कर दिया है।

शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने डीईओ को पत्र भेज निर्णय से अवगत करा दिया है। विभाग के इस निर्देश से शिक्षकों को निराशा हाथ लगी है। निदेशक ने कहा कि बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमवाली 2010 में सहायक शिक्षकों के स्थानांतरण का प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए नियमावली के आलोक में स्थानांतरण की मांग करना उचित नहीं है। कहा है कि पूर्व में इस कोटि की महिला शिक्षकों का गृह जिला व पुरूष शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण का उदाहरण के तौर पर नहीं माना जाएगा।

विभाग के इस फैसले के बाद इस बहाल वैसे शिक्षक जो 10 माह पूर्व स्थानांतरण हेतु आवेदन दिए थे, वे नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। शिक्षक मामले को फिर से कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में लग गए हैं।
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