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प्रशिक्षण व सेवा-पुस्तिका बनाने को आदेश निर्गत

अररिया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) अररिया द्वारा बिहार, पंचायत, नगर, प्रारंभिक (नियोजन एवं सेवा शर्त) संशोधन नियमावीली 2015 की अधिसूचना संख्या 1066 एवं 1067 के कंडिका-5 के आलोक में प्रशिक्षण हेतु सर्वेतनिक अवकाश की अनुमति प्रदान की गयी है। निर्गत पत्रांक सं. 3199 के अनुसार प्रशिक्षण अवधि में सर्वेतनिक अवकाश इस शर्त पर होगा
कि वे प्रशिक्षण के उपरांत कम से कम पांच वर्षों तक शिक्षण का कार्य करेंगे। विनिश्चित अवधि के पूर्व सेवा छोडऩे की स्थिति में प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त वेतनादि की राशि सरकार के खजाने में जमा करनी होगी।
सेवा पुस्तिका बनाने के लिए आदेश निर्गत
टीएसयूएनएसएस के अनुरोध पर डीपीओ (स्थापना) अररिया के पत्रांक संख्या 816 दिनांक 18.9.15 द्वारा सभी नवनियोजित शिक्षकों की सेवा-पुस्तिका दो प्रतियों में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा खोली जायेगी। पत्र निर्गत करवाने में जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार ¨सह, धर्मेन्द्र ठाकुर, तरुण कुमार आनंद, राजीव रमण, अमर आनंद एवं अन्य सदस्य सक्रिय रहे।


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