मधुबनी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने जिले के सभी प्राथमिक, मध्य व बुनियादी विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों /प्रभारी प्रधान शिक्षकों को निर्देश दिया है कि प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ष 2006 से अब तक प्रखंड/पंचायत/नगर परिषद एवं नगर पंचायत अंतर्गत नियोजित प्रखंड/पंचायत/नगर शिक्षक के पद पर कार्यरत शिक्षकों की वर्षवार सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने इस बाबत जारी पत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही या विलंब के लिए
संबंधित प्रधान शिक्षक/ प्रभारी प्रधान शिक्षक सीधे तौर पर जिम्मेवार समझे जाएंगे एवं ऐसे प्रधान शिक्षक/ प्रभारी प्रधान शिक्षक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।इस पत्र में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 2006 से अब तक नियोजित प्रखंड/पंचायत/नगर शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन कार्य चल रही है। जिसके लिए सभी नियोजित कार्यरत शिक्षकों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसी आलोक में डीपीओ-स्थापना ने सभी प्राथमिक, मध्य व बुनियादी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि 29.07.2015
(उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम छूट) के बाद नियोजन इकाईवार यथा प्रखंड/पंचायत/नगर परिषद एवं नगर पंचायत के अंतर्गत नियोजित प्रखंड/पंचायत/नगर शिक्षक के पद पर अद्यतन कार्यरत शिक्षकों की वर्षवार एवं नियोजन इकाईवार सूची विहित प्रपत्र में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विहित प्रपत्र में नियोजन इकाई का नाम, नियोजन का वर्ष, नियोजित शिक्षक-शिक्षिका का नाम, पिता-पति का नाम, नियोजन का पत्रांक व दिनांक, जन्म तिथि, विद्यालय में योगदान की तिथि आदि उल्लेख करने को कहा गया है।
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