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नियोजित शिक्षकों को मिला क्षमा दान का मौका : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

अररिया। ऐसे नियोजित शिक्षक जो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर अबतक नियोजित शिक्षक के पद पर बने हुए हैं उन्हें एक बार फिर हाईकोर्ट से क्षमा दान का मौका मिला है। यदि वे 29 जुलाई तक स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देते हैं। चौदह जुलाई को हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद सिहं ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में किसी भी कोटि के नियोजित शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष जाली या धोखाधड़ी से प्राप्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षिणक प्रमाण पात्र के आधार पर नौकरी मिली हैं
यदि वह 29 जुलाई तक स्वेच्छा से त्याग पत्र देतें है तो एक बार फिर क्षमादान के तहत उन्हें माफी दे दी जाएगी। फिर भी यदि ऐसे नियोजित शिक्षक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना त्याग पत्र नहीं सौंपते हैं तो उन्हें सेवा से बर्खास्त करते हुए, उनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वेतन में लिए गए पूरी राशि वसूली जाएगी। साथ ही राज्य सरकार के अधीन किसी भी संस्था में सभी प्रकार के नौकरी में स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। डीइओ श्री ¨सह ने कहा कि इस संबंध में सभी नियोजन इकाई के सदस्य व सचिव को निर्देश दिया गया है कि स्वेच्छा से त्याग पत्र देने वाले कर्मी का त्याग पत्र उसी दिन स्वीकृत करते हुए, इसकी सूचना अगले दिन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को दें।
इससे पूर्व भी सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया गया था कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ती की सूचना प्रधानाध्यापक अपने आदेश पुस्तिका में अंकित करें। साथ ही सभी नियोजित शिक्षकों को अवलोकन कराकर इसे सूचना पट पर प्रकाशित करें।


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