मधुबनी। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रदीप कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अब पुराने पैनल से नियोजन नहीं किया जाएगा। डीएम व डीडीसी को भेजे पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत संविदा आधारित नियोजन से संबंधित नियोजन हेतु बनाए गए पैनल की वैधता एक वर्ष निर्धारित थी, जो समाप्त हो चुकी है। जिस कारण अब इस पैनल से नियोजन नहीं किया जाएगा।
नहीं मिलेगी अवैतनिक अवकाश की सुविधा
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इंदिरा आवास योजनान्तर्गत कर्मियों का संविदा आधारित नियोजन योजनाओं की कार्य में प्रगति के लिए किया गया है। ऐसे कर्मियों को अवैतनिक अवकाश की छूट होने पर योजना का कार्य प्रभावित होगा। जिस कारण इंदिरा आवास योजना अंतर्गत संविदा आधारित नियोजित कर्मियों को अवैतनिक अवकाश की सुविधा देय नहीं होगी। इस बाबत जारी पत्र में सचिव ने उल्लेख किया है कि संविदा आधारित नियोजित इन कर्मियों को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 12 दिनों का आकस्मिक अवकाश एवं 24 दिनों का अर्जित अवकाश (चिकित्सा अवकाश सहित) देय होने की सूचना पूर्व में ही दी जा चुकी है।
नहीं जब्त की जाएगी प्रतिभूति की राशि
इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत संविदा आधारित कर्मियों को एक साइकिल हेतु 2500 रुपये एवं एक एंड्रॉयड फोन बेस्ड मोबाइल फोन की सुविधा दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने स्पष्ट किया है कि इन संविदा आधारित कर्मियों के हटने के बाद प्रतिभूति की राशि जब्त करना उचित नहीं होगा। इन कर्मियों द्वारा साइकिल एवं मोबाइल फोन अच्छी स्थिति में वापस करने पर प्रतिभूति की राशि वापस किया जाए। अन्यथा प्रतिभूति राशि में से मोबाइल फोन के लिए इसकी कीमत के समतुल्य राशि तथा साइकिल हेतु उन्हें भुगतान की गई राशि काटकर प्रतिभूति की राशि वापस की जानी है।
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नहीं मिलेगी अवैतनिक अवकाश की सुविधा
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इंदिरा आवास योजनान्तर्गत कर्मियों का संविदा आधारित नियोजन योजनाओं की कार्य में प्रगति के लिए किया गया है। ऐसे कर्मियों को अवैतनिक अवकाश की छूट होने पर योजना का कार्य प्रभावित होगा। जिस कारण इंदिरा आवास योजना अंतर्गत संविदा आधारित नियोजित कर्मियों को अवैतनिक अवकाश की सुविधा देय नहीं होगी। इस बाबत जारी पत्र में सचिव ने उल्लेख किया है कि संविदा आधारित नियोजित इन कर्मियों को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 12 दिनों का आकस्मिक अवकाश एवं 24 दिनों का अर्जित अवकाश (चिकित्सा अवकाश सहित) देय होने की सूचना पूर्व में ही दी जा चुकी है।
नहीं जब्त की जाएगी प्रतिभूति की राशि
इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत संविदा आधारित कर्मियों को एक साइकिल हेतु 2500 रुपये एवं एक एंड्रॉयड फोन बेस्ड मोबाइल फोन की सुविधा दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने स्पष्ट किया है कि इन संविदा आधारित कर्मियों के हटने के बाद प्रतिभूति की राशि जब्त करना उचित नहीं होगा। इन कर्मियों द्वारा साइकिल एवं मोबाइल फोन अच्छी स्थिति में वापस करने पर प्रतिभूति की राशि वापस किया जाए। अन्यथा प्रतिभूति राशि में से मोबाइल फोन के लिए इसकी कीमत के समतुल्य राशि तथा साइकिल हेतु उन्हें भुगतान की गई राशि काटकर प्रतिभूति की राशि वापस की जानी है।
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