नीतीश सरकार ने दिया शिक्षकों व डॉक्टरों को तोहफा : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

पटना: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व राज्य के शिक्षकों और चिकित्सकों को राज्य सरकार ने कई तोहफा दिया है. नीतीश सरकार ने जहां नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देने का फैसला किया है. वहीं राज्य के सभी प्रकार के चिकित्सकों को सेवा निवृत्ति की उम्र सीमा को 65 से बढ़ाकर 67 साल कर दिया गया है. यह निर्णय गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. कैबिनेट के प्रधान सचिव शिशिर सिन्हा ने बताया कि इसका लाभ आयुष (होमियोपैथ, आयूर्वेद और यूनानी) चिकित्सकों को भी मिलेगा.
राज्य सरकार की इस निर्णय से तत्काल कम से कम पांच सौ ऐसे डॉक्टरों को लाभ होगा, जो जल्द ही सेवा निवृत्त होने वाले थे. साथ ही बैठक में पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी के जीवन पर बनी फिल्म ‘दशरथ मांझी द माउंटटेन मैन’ को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया गया. यह फिल्म दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित है.

कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने शिक्षकों के पक्ष में अहम फैसला लिया है. गुरु वार को कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों को 5,200 से 20,200 रुपये का वेतनमान देने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षकों के वेतनमान को भी मंजूरी दी गयी. हालांकि अनट्रेंड शिक्षकों को ग्रेड पे नहीं मिलेगा लेकिन उन्हें विशेष भत्ता दिया जाएगा. उच्च ट्रेंड शिक्षकों को 2800 को ग्रेड पे, ट्रेंड प्राथमिक शिक्षकों को 2000 का ग्रेड पे और प्राथमिक स्नातक ट्रेंड शिक्षकों को 2400 का ग्रेड पे मिलेगा. वहीं, शिक्षकों को अब राज्यकर्मियों की तरह डीए व एचआरए मिलेगा. जबकि हर तीन साल पर वार्षिक वेतन में तीन फीसद की बढ़ोतरी भी की जाएगी.

इसके साथ ही भागलपुर सांप्रदायिक दंगा की न्यायिक जांच के लिए सेवा निवृत्त न्यायाधीश एनएन सिंह की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय दंगा जांच आयोग 28 फरवरी 2015 को अंतिम रूप से सरकार को सौंपे गये जांच रिपोर्ट को विधानमंडल दल के दोनों सदनों के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गयी है. पश्चिम चंपारण के नौरंगिया थाना क्षेत्र में हुई पुलिस फायरिंग की न्यायिक जांच आयोग का पांच जुलाई 2015 से चार जनवरी 2016 तक अवधि विस्तार की मंजूरी मिली है. पटना में विभिन्न पार्को के निर्माण और रखरखाव के लिए 56.16 करोड़ रुपये स्वीकृत के साथ ही लघु जल संसाधन विभाग में संविदा पर कार्यरत 11 हजार कनीय अभियंता की सेवा एक साल के लिए पुन: नियोजित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है. राज्य के 8398 ग्राम कचहरी को प्रशासनिक कार्य के लिए चार हजार रुपये की दर से 3.36 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति व ग्राम कचहरियों को जिसे अपना भवन नहीं है, वैसे ग्राम कचहरियों को एक हजार रुपये प्रतिमाह किराया मद में देने की स्वीकृति मिली है.

वहीं, क्षेत्रीय जिला अभियोजन कार्यालयों एवं अनुमंडल अभियोजन कार्यालयों के लिए समूह ग और घ के कुल 40 अतिरिक्त पदों के सृजन की मंजूरी, राज्य मानवाधिकार आयोग को स्थापना खर्च आदि के लिए 2.50 करोड़ रुपये का सहायक अनुदान की मंजूरी, अभियोजन निदेशालय के गठन के लिए 64 पदों के सृजन की मंजूरी, राज्य के कोषागारों और वित्त विभाग के आधुनिकीकरण और वित्तीय प्रबंधन योजना को पूरा करने के लिए साठ लाख रुपये (सेवा कर अलग से) मंजूर, मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर के खड़गपुर झील से फ्लोराइड प्रभावित खैरा गांव और समीपवर्ती ग्राम में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पीएचइडी को 9.92 करोड़ रुपये मंजूर किया गया है. राजगीर में  जू सफारी का निर्माण और विकास के लिए 59.64 करोड़ रुपये मंजूर, वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च के लिए तीन करोड़ की स्वीकृति भी स्वीकृति प्रदान की गयी है.

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