पटना.न्यूज़ डेस्क. राज्य में फर्जी डिग्रीधारी शिक्षकों को अब और कोई मौका नहीं मिलेगा. 28 जुलाई को दी गयी समयसीमा ख़त्म होने के बाद अब सरकार उनसब पर कार्रवाई करेगी. मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने निगरानी ब्यूरो को फर्जी डिग्रीधारी शिक्षकों के खिलाफ जांच में तेजी लाने और सरकार को दोषी पाए गए शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है. रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 22 जून को ऐसे लोगों को एक मौका देते हुए कहा था
कि जो फर्जी डिग्रीधारी शिक्षक 15 दिनों में खुद ही इस्तीफा दे देंगे, उनके खिलाफ कोई अापराधिक मुकदमा नहीं होगा. इसके बाद करीब 1400 शिक्षकों ने इस्तीफा दिया था. सरकार के आग्रह पर 14 जुलाई को हाईकोर्ट ने फिर दो हफ्ते का अंतिम मौका दिया जिसमे करीब 1600 और फर्जी डिग्रीधारी शिक्षकों ने पदत्याग किया.
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि 25 हजार से ज्यादा नियोजित शिक्षक के पास फर्जी डिग्री हैं. डेडलाइन समाप्त हो जाने के बाद मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने सरकार को फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त कर उनसे वेतन वसूलने और उनके खिलाफ अापराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी.
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कि जो फर्जी डिग्रीधारी शिक्षक 15 दिनों में खुद ही इस्तीफा दे देंगे, उनके खिलाफ कोई अापराधिक मुकदमा नहीं होगा. इसके बाद करीब 1400 शिक्षकों ने इस्तीफा दिया था. सरकार के आग्रह पर 14 जुलाई को हाईकोर्ट ने फिर दो हफ्ते का अंतिम मौका दिया जिसमे करीब 1600 और फर्जी डिग्रीधारी शिक्षकों ने पदत्याग किया.
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि 25 हजार से ज्यादा नियोजित शिक्षक के पास फर्जी डिग्री हैं. डेडलाइन समाप्त हो जाने के बाद मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने सरकार को फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त कर उनसे वेतन वसूलने और उनके खिलाफ अापराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी.
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