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29 जुलाई तक इस्तीफा दे सकेंगे नियोजित शिक्षक : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

पटना. पटना हाइकोर्ट के आदेश के बाद फर्जी प्रमाण पत्रों पर बहाल नियोजित शिक्षकों को राज्य सरकार ने इस्तीफा देने का एक और मौका दिया है. इसके लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. जो शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिये नियुक्त हैं उन्हें 29 जुलाई तक इस्तीफा देने का निर्देश दिया गया है.
29 जुलाई तक जो भी शिक्षक इस्तीफा दे देंगे उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जायेगी. उन पर ना तो आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जायेगा और ना ही वेतन की वसूली की जायेगी. इसके अलावा जो शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्रों पर बहाल हैं और तय समय सीमा के अंदर इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें सेवा से बरखास्त कर दिया जायेगा. साथ ही उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जायेगा और अब तक जो वेतन दी गयी है उसकी वसूली की जायेगी. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने सभी नगर निगम आयुक्त, डीडीसी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम व नगर परिषद्, जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को निर्देश जारी कर दिया है.

उन्होंने नियोजन इकाइयों के सदस्य सचिव को भी निर्देश दिया है कि जो भी शिक्षक स्वेच्छा से त्याग पत्र देते हैं उसे स्वीकृत करते हुए अगले दिन हर हाल में डीपीओ को इसकी सूचना दे देंगे. इसके अलावा जिला में शिक्षकों-पुस्तकालयाध्यक्षों के त्याग पत्र के संबंध में नियोजन इकाई वार सूची उपलब्ध कराने की कार्रवाई करेंगे. यह  बता दें कि 24 जून से नौ जुलाई तक पहले फेज में नियोजित शिक्षकों को इस्तीफा देने का मौका दिया गया था. इसमें प्रारंभिक से प्लस टू स्कूल तक 1271 शिक्षकों ने इस्तीफा दिया था. इस प्रगति रिपोर्ट को देख कर पटना हाइकोर्ट ने एक बार और 15 दिन का मौका देने का आदेश दिया था.


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