पटना। बिहार में हाई कोर्ट ने तीन हजार ऐसे शिक्षकों को राहत दे दी, जो दक्षता परीक्षा दो बार फेल हो चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश एल. नरसिम्हा रेड्डी की दो सदस्यीय खंडपीठ ने यह आदेश तब दिया जब राज्य सरकार की ओर से सूचित किया गया कि दक्षता परीक्षा में दो बार फेल हो चुके शिक्षकों के लिए राज्य सरकार नियमावली ला रही है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि तब तक इन्हें नहीं हटाया जाए।
यह लाभ उन शिक्षकों को भी दिया जाएगा, जो हाई कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल नहीं कर पाए हैं। उल्लेखनीय है कि एकल पीठ ने 17 अप्रैल को उन सभी शिक्षकों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया था, जो दक्षता परीक्षा में दो बार फेल हो चुके हैं।
29 तक इस्तीफा देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं
पटना हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने फर्जी सर्टिफिकेट पर नियोजित शिक्षकों को स्वेच्छा से इस्तीफा करने का एक और मौका दिया है। शुक्रवार को जारी आदेश में शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों के इस्तीफा देने के लिए 29 जुलाई तक अंतिम तिथि तय की है। इससे पहले 1271 फर्जी शिक्षक इस्तीफा दे चुके हैं।
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यह लाभ उन शिक्षकों को भी दिया जाएगा, जो हाई कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल नहीं कर पाए हैं। उल्लेखनीय है कि एकल पीठ ने 17 अप्रैल को उन सभी शिक्षकों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया था, जो दक्षता परीक्षा में दो बार फेल हो चुके हैं।
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पटना हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने फर्जी सर्टिफिकेट पर नियोजित शिक्षकों को स्वेच्छा से इस्तीफा करने का एक और मौका दिया है। शुक्रवार को जारी आदेश में शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों के इस्तीफा देने के लिए 29 जुलाई तक अंतिम तिथि तय की है। इससे पहले 1271 फर्जी शिक्षक इस्तीफा दे चुके हैं।
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