पटना.
शिक्षा विभाग ने उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर तत्काल रोक
लगाने का आदेश दिया है। इसको लेकर सोमवार को सभी नियोजन इकाइयों को पत्र
भेज दिया गया है। इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट ने उर्दू शिक्षकों की
नियुक्ति पर अगले आदेश तक रोक लगाया था। अभी यह मामला कोर्ट में चल रहा है।
इसलिए नियुक्त प्रक्रिया पर रोक लगाया गया है।
सभी नगर आयुक्त, नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को विभाग ने पत्र भेजा है और उक्त आदेश को सुनिश्चित कराने को कहा है। विदित हो कि 22 हजार उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 24 नवंबर को विज्ञापन जारी किया गया था। इसका आवेदन भी नियोजन इकाइयों में जमा होने लगे थे। उक्त नियुक्तियां राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय में होनी थी। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे।
सभी नगर आयुक्त, नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को विभाग ने पत्र भेजा है और उक्त आदेश को सुनिश्चित कराने को कहा है। विदित हो कि 22 हजार उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 24 नवंबर को विज्ञापन जारी किया गया था। इसका आवेदन भी नियोजन इकाइयों में जमा होने लगे थे। उक्त नियुक्तियां राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय में होनी थी। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे।