बिहार नेशन: बिहार में अब एकबार फिर से हजारों शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। शिक्षा विभाग ने सभी अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के खिलाफ कदम उठाने के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग ने cwjc संख्या 16214/2019 अताउर रहमान अवं अन्य बनाम राज्य सरकार में पटना हाईकोर्ट के आदेश के हवाले से आदेश दिया गया है कि 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले बिहार सरकार के अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों को सेवा से मुक्त कर दिया जाय।
लेकिन इसके साथ ही 19 अक्टूबर 2022 तक प्रशिक्षण प्राप्त करने लेने वाले शिक्षकों को राहत देने का आदेश दिया गया है, पर बाकी अप्रशिक्षित शिक्षकों को अविलंब हटाने का निर्देश जारी किया गया है।
आपको बता दें कि राज्य में 2011 में टीईटी परीक्षा ली गई थी। जिसमें ट्रेंड और अंट्रेड सभी उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। जिसके बाद नियोजन की प्रक्रिया में प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों की नौकरी लगी थी। लेकिन अप्रशिक्षित शिक्षकों को निर्धारित समय में ट्रेनिंग लेने का आदेश दिया गया थ। लेकिन अब वैसे अंट्रेंड हजारों शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है जिन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया है।