Advertisement

अब बिहार में नई नियमावली के तहत होगी शिक्षकों की बहाली!

अब बिहार में नई नियमावली के तहत होगी शिक्षकों की बहाली!
पटना। नई शिक्षक नियोजन नियमावली में राज्य शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार को दंडात्मक अधिकार मिलेंगे। पहले प्राधिकार के निर्णय की अवहेलना की शिकायतें मिलती थीं।
इसे देखते हुए नई नियमावली में प्राधिकार को अतिरिक्त अधिकार दिए जा रहे हैं। ये बातें शिक्षा विभाग के प्रवक्ता आरएस सिंह ने कहीं।

उन्होंने कहा कि नई नियमावली में प्राधिकार को दोषियों पर 25 हजार रुपये तक आर्थिक दंड लगाने और विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा का अधिकार मिलेगा। शिक्षकों की नई बहाली नई नियमावली के तहत होगी।

दो-ढाई माह में सारे वादों का निष्पादन किया जाए : शिक्षा विभाग के मदन मोहन झा सभागार में गुरुवार को राज्य शिक्षक नियोजन प्राधिकार की बैठक हुई। इसमें प्राधिकार सदस्यों को लगभग ढाई हजार लंबित मामले सुलझाने के निर्देश दिये गये। प्राथमिक शिक्षा के संयुक्त सचिव व विभाग प्रवक्ता आरएस सिंह ने बताया कि बैठक में प्राधिकार को निर्देश दिये गये हैं कि अगले दो-ढाई माह में सारे वादों का निष्पादन किया जाए। बताते चलें कि प्राधिकार के पास कुल 37 हजार आवेदन आए थे। 

UPTET news

Blogger templates