नवादा। क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेश, मगध कल्याणी कुमारी ने जिला शिक्षा
पदाधिकारी द्वारा जिले के तीन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण
आदेश को रद करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। जिला लोक शिकायत निवारण
पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के बाद डीइओ गोरख प्रसाद ने पूर्व के
स्थानांतरण को रद कर दिया था।
क्या है मामला
-उल्लेखनीय है कि डीपीओ स्थापना ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिजवन के प्रधानाध्यापक शिव कुमार प्रसाद का स्थानांतरण मध्य विद्यालय पार नवादा, अशोक कुमार प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरनारायणपुर का तबादला नगर मध्य विद्यालय नवादा एवं रामचंद्र राय का तबादला उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुंथर से अभ्यास मध्य विद्यालय नवादा कर दिया था। इनमें कुछ का तबादला स्थानीय विधायक की अनुशंसा तो कुछ का चिकित्सीय आधार पर किया गया था। सरकार के नियमों के खिलाफ हुए इस तबादला-पदस्थापन के खिलाफ प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ¨बदेश्वरी प्रसाद ¨सह ने जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में वाद दायर किया था। वाद की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने व संचिका का अवलोकन करने के बाद लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने स्थानांतरण को विभागीय नियमों के प्रतिकूल बताया। तथा परिवादी के आरोपों को सत्य पाया था। इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्थानांतरण को रद करते हुए संबंधित प्रधानाध्यापकों को पुराने विद्यालय में योगदान करने का आदेश जारी कर दिया था।
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डीपीओ पर हुई थी कार्रवाई की अनुशंसा
- लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि तथ्यों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि तबादला व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। ऐसे में कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सुरेंद्र कुमार मंडल के विरूद्ध नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला पदाधिकारी व निदेशक माध्यमिक शिक्षा से अनुरोध किया गया था।
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शिक्षकों ने दी चुनौती
-लोक शिकायत निवारण कार्यालय के आदेशों के आलोक में डीइओ के स्तर से स्थानांतरण रद होने के बाद तीनों प्रधान शिक्षकों ने आरडीडी के समक्ष वाद दायर कर डीइओ के आदेश को चुनौती दी। वाद को आरडीडी ने सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए डीइओ के स्थानांतरण आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यहां बताना जरूरी है कि आरडीडी से अनुमोदन के उपरांत ही तीनों प्रधानाध्यापकों का स्थानांतरण डीपीओ द्वारा किया गया था। जिसे लोक शिकायत निवारण कार्यालय ने नियमों के विरुद्ध पाया था।
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क्या है मामला
-उल्लेखनीय है कि डीपीओ स्थापना ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिजवन के प्रधानाध्यापक शिव कुमार प्रसाद का स्थानांतरण मध्य विद्यालय पार नवादा, अशोक कुमार प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरनारायणपुर का तबादला नगर मध्य विद्यालय नवादा एवं रामचंद्र राय का तबादला उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुंथर से अभ्यास मध्य विद्यालय नवादा कर दिया था। इनमें कुछ का तबादला स्थानीय विधायक की अनुशंसा तो कुछ का चिकित्सीय आधार पर किया गया था। सरकार के नियमों के खिलाफ हुए इस तबादला-पदस्थापन के खिलाफ प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ¨बदेश्वरी प्रसाद ¨सह ने जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में वाद दायर किया था। वाद की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने व संचिका का अवलोकन करने के बाद लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने स्थानांतरण को विभागीय नियमों के प्रतिकूल बताया। तथा परिवादी के आरोपों को सत्य पाया था। इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्थानांतरण को रद करते हुए संबंधित प्रधानाध्यापकों को पुराने विद्यालय में योगदान करने का आदेश जारी कर दिया था।
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डीपीओ पर हुई थी कार्रवाई की अनुशंसा
- लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि तथ्यों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि तबादला व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। ऐसे में कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सुरेंद्र कुमार मंडल के विरूद्ध नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला पदाधिकारी व निदेशक माध्यमिक शिक्षा से अनुरोध किया गया था।
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शिक्षकों ने दी चुनौती
-लोक शिकायत निवारण कार्यालय के आदेशों के आलोक में डीइओ के स्तर से स्थानांतरण रद होने के बाद तीनों प्रधान शिक्षकों ने आरडीडी के समक्ष वाद दायर कर डीइओ के आदेश को चुनौती दी। वाद को आरडीडी ने सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए डीइओ के स्थानांतरण आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यहां बताना जरूरी है कि आरडीडी से अनुमोदन के उपरांत ही तीनों प्रधानाध्यापकों का स्थानांतरण डीपीओ द्वारा किया गया था। जिसे लोक शिकायत निवारण कार्यालय ने नियमों के विरुद्ध पाया था।
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