सुपौल। शिक्षा विभाग के सचिव ने शिक्षा
अधिकार अधिनियम 2009 में निहित प्रावधान के आलोक में प्राथमिक एवं मध्य
विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात में शिक्षकों के सामंजन करने हेतु जिला
शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है। विभाग ने शिक्षकों के सामंजन आदेश
निर्गत करने हेतु अंतिम तिथि 10 नवंबर 2016 निर्धारित किया है।
शिक्षा विभाग के सचिव जितेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 7 अक्टूबर 2016 को जारी आदेश के अनुपालन में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किये गये जांच पदाधिकारी सह कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जिले के लगभग 700 नियोजित शिक्षकों के सामंजन हेतु प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। शिक्षा सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को लिखे पत्र में कहा है कि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात में शिक्षकों का सामंजन इकाई सहित करने का निर्देश वर्ष 2007 में ही निर्गत किया गया था। परंतु यह कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हुई। शिक्षक छात्र अनुपात में शिक्षकों का सामंजन नहीं होने से वैसे विद्यालय जहां छात्र की संख्या कम है और शिक्षकों की संख्या अधिक है, वैसी स्थिति में अतिरिक्त कार्यरत बल का शैक्षणिक कार्य के लिये सही उपयोग नहीं हो रहा है। वैसे विद्यालय जहां छात्र की संख्या अधिक है तथा शिक्षक कम हैं, वैसे विद्यालय में शिक्षक के अभाव के कारण शैक्षणिक कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एक शिक्षकीय विद्यालय अथवा शिक्षक विहीन विद्यालय में शिक्षक पदस्थापित नहीं होने के कारण अन्य विद्यालय के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर पठन पाठन का कार्य किया जा रहा है। शिक्षा सचिव ने शिक्षक सामंजन हेतु दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ऐसे विद्यालय जहां छात्र के अनुपात में बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की संख्या ज्यादा है उसे पूर्ण आंकड़ों सहित चिह्नित किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि ऐसे विद्यालय के पोषक क्षेत्र से छह से चौदह आयु वर्ग के इस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों की संख्या के अनुपात में कितने शिक्षक इकाई अधिक हो जाते हैं। ऐसे विद्यालय की भी पहचान की जाय जहां बेसिक ग्रेड के अतिरिक्त शिक्षक इकाई की आवश्यकता है। छात्र संख्या एवं शिक्षक संख्या से संबंधित आंकड़ों की विश्वसनीयता की जवाबदेही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की होगी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा तैयार किये गये सामंजन प्रस्ताव की जांच जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। शिक्षकों के सामंजन का प्रस्ताव तैयार करने के क्रम में वरीयता के आलोक में कनीय शिक्षक को सामंजित किया जाय। यथा संभव विकलांग एवं महिला शिक्षक का सामंजन नहीं किया जाय। परंतु जिस विद्यालय में सिर्फ महिला शिक्षक है वैसी स्थिति में महिला शिक्षकों का भी सामंजन करने का प्रावधान है। सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को इकाईवार तथा विद्यालयवार सामंजित होने वाले शिक्षकों की सूची संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव को उपलब्ध करा देने का निर्देश दिया है। साथ ही उक्त सूची को जिला के एनआईसी के वेबसाईट पर भी अपलोड कराने की जवाबदेही डीइओ को दी गई है। नियोजन इकाई के सदस्य सचिव नियोजन इकाई के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त कर शिक्षक इकाई के साथ शिक्षक का सामंजन आदेश 10 नवंबर तक निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।
शिक्षा सचिव के आदेश के अनुपालन में जिले के सभी 11 प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने अपने क्षेत्राधीन सामंजित होने वाले पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक एवं नगर शिक्षकों की सूची 15 अक्टूबर 2016 को ही जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंप दी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा नियुक्त प्रखंड के जांच पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा सूची के जांचोपरान्त सूची को अनुमोदित कर दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सुपौल प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सामंजन हेतु समर्पित सूची एवं जांच पदाधिकारी सह कार्यक्रम पदाधिकारी एसएसए सुपौल द्वारा जांचोपरान्त जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल ने 20 अक्टूबर को ही सूची को अनुमोदित कर दिया है तथा जिला के एनआईसी के बेवसाईट पर भ्ीा अपलोड कर दिया गया है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बेवसाईट पर जारी सूची के अनुसार सुपौल प्रखंड में कुल 114 शिक्षको का सामंजन करने का प्रस्ताव दिया गया है। जिसमें 21 नगर शिक्षक, 37 प्रखंड शिक्षक एवं 56 पंचायत शिक्षक शामिल हैं। सुपौल प्रखंड अंतर्गत पंचायत एकमा से 6, हरदी पूरब 3, गोपालपुर सिरे से 5, पिपराखुर्द से पांच, चैनसिंहपट्टी से 4, गोठ बरुवारी से 2, हरदी पश्चिम से 2, बकौर, मल्हनी, रामदत्तपट्टी से चार-चार, बसबिट्टी, अमहा, बेरिया, बैरो, लौकहा से दो-दो तथा बरुआरी, वीणा, तेलवा, परसरमा, करिहो तथा सुखपुर से घूरन से एक-एक शिक्षक का सामंजन किया जायेगा।
शिक्षा विभाग के सचिव जितेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 7 अक्टूबर 2016 को जारी आदेश के अनुपालन में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किये गये जांच पदाधिकारी सह कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जिले के लगभग 700 नियोजित शिक्षकों के सामंजन हेतु प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। शिक्षा सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को लिखे पत्र में कहा है कि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात में शिक्षकों का सामंजन इकाई सहित करने का निर्देश वर्ष 2007 में ही निर्गत किया गया था। परंतु यह कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हुई। शिक्षक छात्र अनुपात में शिक्षकों का सामंजन नहीं होने से वैसे विद्यालय जहां छात्र की संख्या कम है और शिक्षकों की संख्या अधिक है, वैसी स्थिति में अतिरिक्त कार्यरत बल का शैक्षणिक कार्य के लिये सही उपयोग नहीं हो रहा है। वैसे विद्यालय जहां छात्र की संख्या अधिक है तथा शिक्षक कम हैं, वैसे विद्यालय में शिक्षक के अभाव के कारण शैक्षणिक कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एक शिक्षकीय विद्यालय अथवा शिक्षक विहीन विद्यालय में शिक्षक पदस्थापित नहीं होने के कारण अन्य विद्यालय के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर पठन पाठन का कार्य किया जा रहा है। शिक्षा सचिव ने शिक्षक सामंजन हेतु दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ऐसे विद्यालय जहां छात्र के अनुपात में बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की संख्या ज्यादा है उसे पूर्ण आंकड़ों सहित चिह्नित किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि ऐसे विद्यालय के पोषक क्षेत्र से छह से चौदह आयु वर्ग के इस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों की संख्या के अनुपात में कितने शिक्षक इकाई अधिक हो जाते हैं। ऐसे विद्यालय की भी पहचान की जाय जहां बेसिक ग्रेड के अतिरिक्त शिक्षक इकाई की आवश्यकता है। छात्र संख्या एवं शिक्षक संख्या से संबंधित आंकड़ों की विश्वसनीयता की जवाबदेही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की होगी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा तैयार किये गये सामंजन प्रस्ताव की जांच जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। शिक्षकों के सामंजन का प्रस्ताव तैयार करने के क्रम में वरीयता के आलोक में कनीय शिक्षक को सामंजित किया जाय। यथा संभव विकलांग एवं महिला शिक्षक का सामंजन नहीं किया जाय। परंतु जिस विद्यालय में सिर्फ महिला शिक्षक है वैसी स्थिति में महिला शिक्षकों का भी सामंजन करने का प्रावधान है। सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को इकाईवार तथा विद्यालयवार सामंजित होने वाले शिक्षकों की सूची संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव को उपलब्ध करा देने का निर्देश दिया है। साथ ही उक्त सूची को जिला के एनआईसी के वेबसाईट पर भी अपलोड कराने की जवाबदेही डीइओ को दी गई है। नियोजन इकाई के सदस्य सचिव नियोजन इकाई के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त कर शिक्षक इकाई के साथ शिक्षक का सामंजन आदेश 10 नवंबर तक निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।
शिक्षा सचिव के आदेश के अनुपालन में जिले के सभी 11 प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने अपने क्षेत्राधीन सामंजित होने वाले पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक एवं नगर शिक्षकों की सूची 15 अक्टूबर 2016 को ही जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंप दी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा नियुक्त प्रखंड के जांच पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा सूची के जांचोपरान्त सूची को अनुमोदित कर दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सुपौल प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सामंजन हेतु समर्पित सूची एवं जांच पदाधिकारी सह कार्यक्रम पदाधिकारी एसएसए सुपौल द्वारा जांचोपरान्त जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल ने 20 अक्टूबर को ही सूची को अनुमोदित कर दिया है तथा जिला के एनआईसी के बेवसाईट पर भ्ीा अपलोड कर दिया गया है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बेवसाईट पर जारी सूची के अनुसार सुपौल प्रखंड में कुल 114 शिक्षको का सामंजन करने का प्रस्ताव दिया गया है। जिसमें 21 नगर शिक्षक, 37 प्रखंड शिक्षक एवं 56 पंचायत शिक्षक शामिल हैं। सुपौल प्रखंड अंतर्गत पंचायत एकमा से 6, हरदी पूरब 3, गोपालपुर सिरे से 5, पिपराखुर्द से पांच, चैनसिंहपट्टी से 4, गोठ बरुवारी से 2, हरदी पश्चिम से 2, बकौर, मल्हनी, रामदत्तपट्टी से चार-चार, बसबिट्टी, अमहा, बेरिया, बैरो, लौकहा से दो-दो तथा बरुआरी, वीणा, तेलवा, परसरमा, करिहो तथा सुखपुर से घूरन से एक-एक शिक्षक का सामंजन किया जायेगा।
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