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शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेने का निर्देश

नवादा। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर.के. महाजन ने सभी डीएम को पत्र जारी कर सरकारी विद्यालय के शिक्षकों से अन्यत्र कार्य नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पत्र में बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 27 का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव कार्य को छोड़कर अन्य किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यो के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्त नहीं की जाय।
इस क्रम में भारत सरकार द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि चुनाव संबंधी कार्य यथा प्रशिक्षण, चुनाव सामग्रियों की प्राप्ति, मतदान एवं मतगणना से संबंधित कार्य, शिक्षण के लिए निर्धारित कार्य दिवस किए जा सकते हैं। लेकिन मतदाता सूची के निर्माण एवं पुनरीक्षण कार्य, गैर शैक्षणिक कार्य, अवकाश एवं छुट्टियों के दिन में किया जाय। उन्होंने पत्र में यह भी जिक्र किया है कि हाल में अनौपचारिक सूत्रों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि स्पष्ट निर्देश के बावजूद स्थानीय स्तर पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा या अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति स्थानीय स्तर पर की जाती है। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति किया गया है या नहीं इसकी मासिक समीक्षा करने का दायित्व जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है।
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