लखीसराय। नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट की निगरानी द्वारा जांच क्रम
में नियोजन इकाई द्वारा फोल्डर उपलब्ध नहीं कराने के कारण जांच प्रक्रिया
बाधित होने की स्थिति में उच्च न्यायालय पटना ने आदेश पारित कर शिक्षक
नियोजन से संबंधित अभिलेखों के समुचित संधारण का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट के निर्देश पर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉ. धर्मेन्द्र ¨सह गंगवार ने जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ स्थापना को आदेश जारी कर शिक्षक नियोजन अभिलेखों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।
विभागीय निर्देश के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी त्रिलोकी ¨सह सभी नियोजन इकाई को पत्र जारी कर विभागीय निर्देशों का अनुपालन करने को कहा है। सभी स्तर के नियोजन इकाई के सदस्य सचिव अभिलेखों के संधारण के लिए पूर्ण जवाबदेह होंगे। विभाग ने खासकर पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव, प्रखंड स्तर पर बीडीओ व बीईओ तथा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक नियोजन इकाई के सदस्य सचिव को चयनित अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र एवं मेधा सूची को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी दी है।
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नियोजन अभिलेख संधारण को ले जारी निर्देश
- अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर किए गए मेधा सूची में अनुक्रमांक एक समान हो।
- आवेदन पत्र एवं मेधा सूची को कार्यालय में तालाबंद रखने।
- औपबंधिक मेधा सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर नियोजन समिति के सदस्य सचिव व शिक्षक प्रतिनिधि का हस्ताक्षर अनिवार्य।
- मेधा सूची के अंतिम अनुमोदन में समिति के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर अनिवार्य होगा।
- डीईओ से अनुमोदन के बाद प्रत्येक पंचायत की मेधा सूची एवं सत्यापित सूची बीईओ कार्यालय में रखा जाए।
- प्रखंड स्तरीय मेधा सूची की एक प्रति डीईओ व डीपीओ स्थापना कार्यालय में अनिवार्य रूप से हो।
- डीईओ कार्यालय में प्रत्येक नियोजन वर्ष से संबंधित रोस्टर पंजी का संधारण कर सुरक्षित रखा जाए।
- नियोजन इकाईवार नियोजित प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक, पुस्तकालयाध्यक्षों की अंतिम मेधा सूची, नियोजन पत्र, निर्गत पंजी का स्कैन कर उसे सुरक्षित रखा जाए।
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हाईकोर्ट के निर्देश पर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉ. धर्मेन्द्र ¨सह गंगवार ने जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ स्थापना को आदेश जारी कर शिक्षक नियोजन अभिलेखों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।
विभागीय निर्देश के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी त्रिलोकी ¨सह सभी नियोजन इकाई को पत्र जारी कर विभागीय निर्देशों का अनुपालन करने को कहा है। सभी स्तर के नियोजन इकाई के सदस्य सचिव अभिलेखों के संधारण के लिए पूर्ण जवाबदेह होंगे। विभाग ने खासकर पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव, प्रखंड स्तर पर बीडीओ व बीईओ तथा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक नियोजन इकाई के सदस्य सचिव को चयनित अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र एवं मेधा सूची को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी दी है।
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नियोजन अभिलेख संधारण को ले जारी निर्देश
- अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर किए गए मेधा सूची में अनुक्रमांक एक समान हो।
- आवेदन पत्र एवं मेधा सूची को कार्यालय में तालाबंद रखने।
- औपबंधिक मेधा सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर नियोजन समिति के सदस्य सचिव व शिक्षक प्रतिनिधि का हस्ताक्षर अनिवार्य।
- मेधा सूची के अंतिम अनुमोदन में समिति के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर अनिवार्य होगा।
- डीईओ से अनुमोदन के बाद प्रत्येक पंचायत की मेधा सूची एवं सत्यापित सूची बीईओ कार्यालय में रखा जाए।
- प्रखंड स्तरीय मेधा सूची की एक प्रति डीईओ व डीपीओ स्थापना कार्यालय में अनिवार्य रूप से हो।
- डीईओ कार्यालय में प्रत्येक नियोजन वर्ष से संबंधित रोस्टर पंजी का संधारण कर सुरक्षित रखा जाए।
- नियोजन इकाईवार नियोजित प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक, पुस्तकालयाध्यक्षों की अंतिम मेधा सूची, नियोजन पत्र, निर्गत पंजी का स्कैन कर उसे सुरक्षित रखा जाए।
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