सीतामढ़ी। प्रखंड के बेतहा पंचायत के दो पंचायत शिक्षकों का सेवा समाप्त कर
दिया गया है। साथ ही दोनों शिक्षकों द्वारा 16 अक्टूबर 2005 से अब तक
मानदेय के रुप में निकासी की गई राशि वापस सरकारी खाते में जमा कराने का
निर्देश दिया गया है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर पंचायत शिक्षक नियोजन ने यह कार्रवाई की है। जिन शिक्षकों का सेवा समाप्त किया गया है, उनमें प्राथमिक विद्यालय बेतहा उर्दू में कार्यरत सुकेश्वर राम व प्राथमिक विद्यालय सिसवा उर्दू में कार्यरत विरेन्द्र कुमार ठाकुर शामिल हैं। मालूम हो कि सुकेश्वर राम व विरेन्द्र कुमार ठाकुर का नियोजन वर्ष 2003 में शिक्षा मित्र के रुप में किया गया था। लेकिन 16 अक्टूबर 2005 के बाद इनका सेवा विस्तार नहीं हो सका। इसी को आधार मानकर विभाग ने सुकेश्वर राम व विरेन्द्र कुमार ठाकुर का नियोजन रद्द कर दिया। बावजूद उपरोक्त दोनों शिक्षक विद्यालय में कार्य करते रहे। बाद में विरेन्द्र ठाकुर ने जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार में वाद संख्या 126/2011 दर्ज कराया। जिसे बाद में अपीलीय प्राधिकार ने अस्वीकृत कर दिया। मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बीडीओ व पंचायत नियोजन ईकाई को पत्र भेजकर दोनों शिक्षकों का सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया था। जिसके आलोक में 18 जुलाई को नियोजन ईकाई की बैठक में दोनों का सेवा समाप्त करते हुए 16 अक्टूबर 2005 के बाद से मानदेय के रुप में निकासी की गई राशि वापस जमा कराने का निर्देश दिया गया है।
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जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर पंचायत शिक्षक नियोजन ने यह कार्रवाई की है। जिन शिक्षकों का सेवा समाप्त किया गया है, उनमें प्राथमिक विद्यालय बेतहा उर्दू में कार्यरत सुकेश्वर राम व प्राथमिक विद्यालय सिसवा उर्दू में कार्यरत विरेन्द्र कुमार ठाकुर शामिल हैं। मालूम हो कि सुकेश्वर राम व विरेन्द्र कुमार ठाकुर का नियोजन वर्ष 2003 में शिक्षा मित्र के रुप में किया गया था। लेकिन 16 अक्टूबर 2005 के बाद इनका सेवा विस्तार नहीं हो सका। इसी को आधार मानकर विभाग ने सुकेश्वर राम व विरेन्द्र कुमार ठाकुर का नियोजन रद्द कर दिया। बावजूद उपरोक्त दोनों शिक्षक विद्यालय में कार्य करते रहे। बाद में विरेन्द्र ठाकुर ने जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार में वाद संख्या 126/2011 दर्ज कराया। जिसे बाद में अपीलीय प्राधिकार ने अस्वीकृत कर दिया। मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बीडीओ व पंचायत नियोजन ईकाई को पत्र भेजकर दोनों शिक्षकों का सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया था। जिसके आलोक में 18 जुलाई को नियोजन ईकाई की बैठक में दोनों का सेवा समाप्त करते हुए 16 अक्टूबर 2005 के बाद से मानदेय के रुप में निकासी की गई राशि वापस जमा कराने का निर्देश दिया गया है।
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