खगड़िया। बीते दो मई को त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के तृतीय चरण में चौथम
में मतदान कार्य में भाग नहीं लेने वाले पांच कर्मियों पर जिला निर्वाची
पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी जय सिंह ने बीडीओ सह प्रखंड निर्वाची
पदाधिकारी मंजु कुमारी कणकण को थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश
दिया है।
इस संबंध में जिला कार्मिक कोषांग द्वारा दिए गए पत्र में अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षक नागेंद्र नाथ मिश्र मतदान केंद्र संख्या 134, मध्य विद्यालय अरैया, मानसी के शिक्षक सुनील कुमार सुनील मतदान केंद्र संख्या 36, अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षक कृष्ण रविदास मतदान केंद्र संख्या 76, प्राथमिक विद्यालय भरसों, परबत्ता के शिक्षक पियुष कुमार मतदान केंद्र संख्या 24 एवं प्राथमिक विद्यालय रणखेत, मुशहरी माड़र के शिक्षक सुरेंद्र कुमार मतदान केंद्र संख्या 171 पर विभिन्न पदों पर मतदान के दिन प्रतिनियुक्त किए गए थे। जिसमें उपरोक्त लोग अनुपस्थित रहे। डीएम का कहना है कि लोकतंत्र के महापर्व में में यह घोर लापरवाही का द्योतक है। इसलिए उक्त कर्मियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराकर अवगत कराने का निर्देश दिया है।
इस संबंध में बीडीओ मंजु कुमारी कणकण ने कहा कि उक्त निर्देशों का पालन करते हुए थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
इस संबंध में जिला कार्मिक कोषांग द्वारा दिए गए पत्र में अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षक नागेंद्र नाथ मिश्र मतदान केंद्र संख्या 134, मध्य विद्यालय अरैया, मानसी के शिक्षक सुनील कुमार सुनील मतदान केंद्र संख्या 36, अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षक कृष्ण रविदास मतदान केंद्र संख्या 76, प्राथमिक विद्यालय भरसों, परबत्ता के शिक्षक पियुष कुमार मतदान केंद्र संख्या 24 एवं प्राथमिक विद्यालय रणखेत, मुशहरी माड़र के शिक्षक सुरेंद्र कुमार मतदान केंद्र संख्या 171 पर विभिन्न पदों पर मतदान के दिन प्रतिनियुक्त किए गए थे। जिसमें उपरोक्त लोग अनुपस्थित रहे। डीएम का कहना है कि लोकतंत्र के महापर्व में में यह घोर लापरवाही का द्योतक है। इसलिए उक्त कर्मियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराकर अवगत कराने का निर्देश दिया है।
इस संबंध में बीडीओ मंजु कुमारी कणकण ने कहा कि उक्त निर्देशों का पालन करते हुए थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC