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अभियोजन की लापरवाही से फर्जी शिक्षक रिहा

बेगूसराय (कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी राहुल किशोर ने फर्जी शिक्षक बन वेतन निकासी मामले के आरोपित बछवाड़ा थाने के मरंची निवासी भोला ईश्वर  को अभियोजन की लापरवाही के कारण रिहा कर दिया.
यह मामला तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी मिलिंद कुमार सिन्हा ने अंतर्गत धारा 420, 467, 468 भारतीय दंड विधान के तहत बछवाड़ा थाना कांड संख्या 91/05 के तहत आरोपित भोला ईश्वर के विरुद्ध दर्ज कराया गया था.
अभियोजन इस मामले में आरोपित द्वारा किये गये फर्जीवाड़ा का कोई भी दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की और सिर्फ एक ही गवाह की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप था कि रामचंद्र निगम संस्कृति मध्य विद्यालय बरौनी में वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में षडयंत्र कर जाली अनुमोदन के आधार पर सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त होकर वेतन विपत्र बनाकर 54 हजार रुपये निकासी कर लिया. इस मामले में तत्कालीन शिक्षा पदाधिकारी ने संस्कृत मध्य विद्यालय बरौनी के तत्कालीन प्रधानाध्यापक सुरेंद्र सिंह एवं रावेंद्र सिंह को भी आरोपित बनाया था. परंतु पुलिस अनुसंधान में दोनों आरोपित को रिहा कर दिया.
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