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दीपावली से पूर्व भुगतान करने का आदेश

जमुई। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन ने प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक के सभीे शिक्षकों को अभियान चलाकर दीपावली से पूर्व बकाया वेतन का भुगतान करने का आदेश डीईओ को दिया है। प्रधान सचिव ने रविवार को भी कार्यालय खुला रखकर वेतन भुगतान की प्रक्रिया को निष्पादित करने का निर्देश दिया है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव सह जिला प्रभारी आनंद कौशल ने बताया कि
राज्य परियोजना निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने
जिले के नियोजित शिक्षकों के लिए 26 करोड़ 15 लाख डीईओ को उपलब्ध कराते हुए दुर्गा पूजा अवकाश के पूर्व सितम्बर 2015 तक का बकाया वेतन भुगतान करने का स्पष्ट आदेश दिया गया था। परंतु जमुई जिला में भुगतान नहीं होने पर पुन: संघ की माग पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए प्रधान सचिव ने दीपावली के पहले सभी शिक्षकों को बकाया वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि प्रधान सचिव ने 2 नवम्बर तक वेतन निर्धारण व भुगतान नहीं करने वाले डीईओ व डीपीओ के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने के भी आदेश दिए हैं। वहीं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने वेतनमान व सेवा पुस्तिका निर्धारण में अवैध वसूली करने की मंशा रखने वाले बिचौलियों की शिकायत डीएम व डीईओ से करने की अपील शिक्षकों से की है। संघ के प्रदेश सचिव आनंद कौशल सिंह ने शनिवार को बेतिया से गिद्धौर पहुंचने पर बकाया वेतन के लिए आक्रोशित शिक्षकों को प्रधान सचिव का पत्र उपलब्ध करते हुए 5 नवंबर तक भुगतान नहीं होने पर 7 नवंबर को समाहरणालय पर प्रदर्शन करने की बात कही। श्री सिंह ने महापर्व दीपावली व छठ के पावन अवसर पर 5 नवंबर से पहले जिला शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से प्रधान सचिव महोदय के आदेश का पालन करते हुए हर हालत में बकाया वेतन का भुगतान करवाने की अपील की है। उन्होंने संघ के सभी पदाधिकारी से भी वेतन भुगतान में जिला शिक्षा विभाग को हर संभव सहयोग देने की अपील की। इस अवसर पर जिला सचिव रवि यादव, संयुक्त सचिव सुरेन्द्र प्रसाद यादव, झाझा प्रखंड अध्यक्ष युगल किशोर यादव उपस्थित थे।
26 करोड़ 15 लाख रुपया
जमुई जिला में उपलब्धता के बाद भी चार माह से नहीं मिला है वेतन
- संघ के माग पर भुगतान में लापरवाही बरतने वाले डीईओ व डीपीओ के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने के आदेश
- वेतनमान निर्धारण में लगे कर्मियों को अल्पाहार देने के आदेश

- अपने ज्ञापाक 1998 दिनाक 30.10.15 के द्वारा

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