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फर्जी शिक्षक नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, निगरानी को मिला 30 नवंबर तक का समय : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

पटना बिहारराज्य में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षकों की बहाली के मामले में मंगलवार को पटना हाईकोर्ट मे सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जांच और अब तक की गई कार्रवाईयों का ब्यौरा प्रस्तुत किया. रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी ने सुनवाई की. कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि 2006 से विभिन्न स्तरों के स्कूलो में लगभग तीन लाख शिक्षकों की बहाली हुई है.

निगरानी विभाग नें बड़ी संख्या में इनके सर्टिफिकेटों की जांच की है और कार्रवाई चल रही है. दुसरी ओर अधिवक्ता सुनील कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य में लगभग 2000 लाईब्रेरियनों की बहाली हुई है,जिनमें अधिकतर लाईब्रेरियनों ने साइंस एन्ड टेक्नोलाँजी विश्वविधालय रायपुर से डिग्री ली है.
जिस विश्वविदयालय को सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार ने फर्जी घोषित किया है.कोर्ट ने इन सभी मामलों की सुनवाई करते हुए निगरानी विभाग को जांच के लिए 30 नवम्बर तक का समय दिया है. उसी दिन निगरानी विभाग को की गयी कार्रवाईयों का रिपोर्ट प्रस्तुत करना है.मामले पर 30 नवम्बर को फिर सुनवाई होगी.
मालूम हो कि राज्य में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया था. कई शिक्षकों ने फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी हासिल कर रखी है. मामला सामने आने पर निगरानी विभाग की तरफ से भी जांच की प्रक्रिया शुरू की गई थी.

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