जमुई। शिक्षा विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 15459/14 दिनाक 22.06.15 को पारित आदेश के आलोक में नियोजित प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक से संबंधित सरकारी विद्यालयों में नियोजित शिक्षक पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में शिक्षण कार्य कर रहे वैसे शिक्षक जिन्होंने विभाग के साथ धोखाधड़ी कर जाली शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाई है
अविलंब 9 जुलाई 2015 के भीतर स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र विभाग को सौंप दें। विभाग उनके साथ नरमी दिखाते हुए न ही कोई कानूनी कार्रवाई करेगी और न ही कोई मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कराए। साथ ही कार्य अवधि के दौरान लिए गए वेतन मद के राशि की भी वसूली नहीं करेगी। उन्हें विभाग द्वारा माफी प्रदान कर स्वेच्छा से नौकरी छोड़ जाने दिया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि के अंदर विभिन्न कोटियों से ताल्लूक रखने वाले वैसे शिक्षक जो निर्धारित तिथि पर अपना त्याग पत्र शिक्षा विभाग के नियोजन इकाई व संबंधित विभागीय कार्यालय में समर्पित नहीं करते हैं तो उन्हें विभाग द्वारा स्वत: सेवा से बर्खास्त करते हुए उनके खिलाफ आपराधिक धोखाधड़ी व जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर कार्य अवधि के दौरान विभाग द्वारा वेतन के रूप में देय राशि की वसूली सहित उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी व न्यायिक हिरासत में ले उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। साथ ही वैसे शिक्षकों को भविष्य में राज्य सरकार के अधीन किसी भी सरकारी संस्थान में कार्य करने हेतू अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग में इस तरह के शिक्षकों द्वारा धोखाधड़ी फर्जीवाड़े व जालसाजी कर नौकरी कर रहे शिक्षकों के मामले को ले संबंधित जिला प्रखंड व पंचायत नियोजन इकाईयों के सदस्य व सचिव को विभाग ने निर्देशित किया है कि स्वेच्छा से त्याग पत्र देने वाले कर्मी का त्याग पत्र स्वीकृत करते हुए इसकी सूचना ससमय शिक्षा विभाग के स्थापना शाखा कार्यक्रम पदाधिकारी को दी जाए। इधर गिद्धौर प्रखंड में उक्त मामले से संबंधित आशय की जानकारी देते हुए प्रखंड साधन सेवी संजय मिश्रा व अनुपमा कुमारी ने बताया कि विभाग से दिए गए समयानुसार मात्र त्याग पत्र देने हेतु चार दिन शेष रह गया है लेकिन इस तरह के मामले से संबंधित फर्जीवाड़ा कर विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे एक भी शिक्षकों ने अपना त्याग पत्र विभाग के कार्यालय में समर्पित नहीं किया है। वैसे शिक्षकों से अनुरोध है कि समय रहते अपना त्याग पत्र विभाग के कार्यालय मे समर्पित कर दें अन्यथा आप पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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अविलंब 9 जुलाई 2015 के भीतर स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र विभाग को सौंप दें। विभाग उनके साथ नरमी दिखाते हुए न ही कोई कानूनी कार्रवाई करेगी और न ही कोई मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कराए। साथ ही कार्य अवधि के दौरान लिए गए वेतन मद के राशि की भी वसूली नहीं करेगी। उन्हें विभाग द्वारा माफी प्रदान कर स्वेच्छा से नौकरी छोड़ जाने दिया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि के अंदर विभिन्न कोटियों से ताल्लूक रखने वाले वैसे शिक्षक जो निर्धारित तिथि पर अपना त्याग पत्र शिक्षा विभाग के नियोजन इकाई व संबंधित विभागीय कार्यालय में समर्पित नहीं करते हैं तो उन्हें विभाग द्वारा स्वत: सेवा से बर्खास्त करते हुए उनके खिलाफ आपराधिक धोखाधड़ी व जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर कार्य अवधि के दौरान विभाग द्वारा वेतन के रूप में देय राशि की वसूली सहित उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी व न्यायिक हिरासत में ले उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। साथ ही वैसे शिक्षकों को भविष्य में राज्य सरकार के अधीन किसी भी सरकारी संस्थान में कार्य करने हेतू अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग में इस तरह के शिक्षकों द्वारा धोखाधड़ी फर्जीवाड़े व जालसाजी कर नौकरी कर रहे शिक्षकों के मामले को ले संबंधित जिला प्रखंड व पंचायत नियोजन इकाईयों के सदस्य व सचिव को विभाग ने निर्देशित किया है कि स्वेच्छा से त्याग पत्र देने वाले कर्मी का त्याग पत्र स्वीकृत करते हुए इसकी सूचना ससमय शिक्षा विभाग के स्थापना शाखा कार्यक्रम पदाधिकारी को दी जाए। इधर गिद्धौर प्रखंड में उक्त मामले से संबंधित आशय की जानकारी देते हुए प्रखंड साधन सेवी संजय मिश्रा व अनुपमा कुमारी ने बताया कि विभाग से दिए गए समयानुसार मात्र त्याग पत्र देने हेतु चार दिन शेष रह गया है लेकिन इस तरह के मामले से संबंधित फर्जीवाड़ा कर विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे एक भी शिक्षकों ने अपना त्याग पत्र विभाग के कार्यालय में समर्पित नहीं किया है। वैसे शिक्षकों से अनुरोध है कि समय रहते अपना त्याग पत्र विभाग के कार्यालय मे समर्पित कर दें अन्यथा आप पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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