पटना। बिहार के प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत फर्जी शिक्षकों के लिए स्वेच्छा से इस्तीफा देकर सरकार से क्षमादान पाने का एक और अवसर मिला है।
पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि फर्जी शिक्षकों को एक बार फिर दो सप्ताह की मोहलत दी जा रही है। इसके बाद भी ऐसे शिक्षक स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।
विजिलेंस ब्यूरो के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) रविंद्र कुमार ने कोर्ट को बताया कि फर्जी शिक्षकों के मामले में तेजी से जांच नहीं कर पाना उनकी मजबूरी है। विजिलेंस ब्यूरो के पास कर्मचारियों व संसाधनों की कमी है। इसके पूर्व हाईकोर्ट ने फर्जी शिक्षकों के लिए नौ जुलाई तक स्वेच्छा से इस्तीफा देने की तिथि निर्धारित की थी। इस दौरान 1271 शिक्षकों ने इस्तीफा दिया था। विभिन्न स्त्रोतों से सरकार के पास 25 हजार शिक्षकों के फर्जी होने की जानकारी है।
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