बिहार मे सहायक शिक्षक के पद rte कानून
२०१० के पूर्व ही समाप्त किया जा चूका है
तथा उसके जगह पंचायत निकाय शिक्षक को
नियमावली के अंतर्गत ६० साल तक की सेवा
को स्थायी बनाकर पद सृजन किया गया है |
जब rte 2010 काे लागू किया जा रहा था तो
बिहार सरकार ने ncte को यहां के शिक्षको
के बारे स्पष्ट रूप से अपना statement दिया
की यहां इसी प्रकार के शिक्षक है जो नगर
पंचायत निकाय की स्थायी कर्मचारी तथा
आगे भी rte कानून के तहत इसी तरह के
शिक्षको की बहाली होगी बिहार सरकार
के इस तथ्य को ncte 2010 मे ही स्वीकार कर
चुकी है जिसका उदाहरण IGNOU प्रशिक्षण
की मान्यता से समझा जा सकता है
प्रशिक्षण के कई साल बाद ६ माह का ब्रीज
कोर्स के उपरान्त ही ncte के मान्यता के बाद
प्रशिक्षण के वेतन मिला एक बात और बिहार
मे शिक्षा मित्र का पद २००६ के जुलाई मे
समाप्त कर वर्तमान नियमावली के तहत
वर्तमान पद पर समायोजित किया जा चुका
है अब यह पद वर्तमान मे अस्तीत्व मे नही है
हलाकि पूर्व नियोजित शिक्षको के
योग्यता के ऊपर उठ रहे प्रश्नो को देखते हुए
सरकार इन शिक्षको के विरोध के बावजुद
दक्षता परीक्षा भी ली तथा दो चांस के
उपरांत हटाने प्रक्रिया शुरू कर चुकी है साथ
ही rte 2010 कानून लागू होने के बाद tet
परीक्षा के बाद हीं इस पद पर बहाली हो
रही है जो गुणवाता के सुधार के रूप मे देखा जा
सकता है जहां तक पूर्व नियुक्त या नियोजित
शिक्षक को tet परीक्षा मे सम्मलित होने
की बात है तो rte-2010 कानून मे पूर्ण रूप से
उल्लेखित है की कानून लागू होने के पूर्व
नियोजित / नियुक्त शिक्षको के लिए
पत्रता परीक्षा tet
अनिवार्य नही है अब सरकार वेतनमान या
सेवा शर्त मे कोई भी बदलाव लेती है तो
उसका नीतिगत
फैसला है जिसको कोर्ट मे चैलेंज नही किया
जा सकता है चाहे २०१०. के पूर्व बिना tet के
शिक्षक हो या वर्तमान tet पास शिक्षक हो
२०१० के बाद rte कानून लागू होने के बाद इसके
तहत आ चुके है इनके सेवा मे
कोई अंतर नही ह
सरकारी नौकरी - Government Jobs - Current Opening All Exams Preparations , Strategy , Books , Witten test , Interview , How to Prepare & other details
२०१० के पूर्व ही समाप्त किया जा चूका है
तथा उसके जगह पंचायत निकाय शिक्षक को
नियमावली के अंतर्गत ६० साल तक की सेवा
को स्थायी बनाकर पद सृजन किया गया है |
जब rte 2010 काे लागू किया जा रहा था तो
बिहार सरकार ने ncte को यहां के शिक्षको
के बारे स्पष्ट रूप से अपना statement दिया
की यहां इसी प्रकार के शिक्षक है जो नगर
पंचायत निकाय की स्थायी कर्मचारी तथा
आगे भी rte कानून के तहत इसी तरह के
शिक्षको की बहाली होगी बिहार सरकार
के इस तथ्य को ncte 2010 मे ही स्वीकार कर
चुकी है जिसका उदाहरण IGNOU प्रशिक्षण
की मान्यता से समझा जा सकता है
प्रशिक्षण के कई साल बाद ६ माह का ब्रीज
कोर्स के उपरान्त ही ncte के मान्यता के बाद
प्रशिक्षण के वेतन मिला एक बात और बिहार
मे शिक्षा मित्र का पद २००६ के जुलाई मे
समाप्त कर वर्तमान नियमावली के तहत
वर्तमान पद पर समायोजित किया जा चुका
है अब यह पद वर्तमान मे अस्तीत्व मे नही है
हलाकि पूर्व नियोजित शिक्षको के
योग्यता के ऊपर उठ रहे प्रश्नो को देखते हुए
सरकार इन शिक्षको के विरोध के बावजुद
दक्षता परीक्षा भी ली तथा दो चांस के
उपरांत हटाने प्रक्रिया शुरू कर चुकी है साथ
ही rte 2010 कानून लागू होने के बाद tet
परीक्षा के बाद हीं इस पद पर बहाली हो
रही है जो गुणवाता के सुधार के रूप मे देखा जा
सकता है जहां तक पूर्व नियुक्त या नियोजित
शिक्षक को tet परीक्षा मे सम्मलित होने
की बात है तो rte-2010 कानून मे पूर्ण रूप से
उल्लेखित है की कानून लागू होने के पूर्व
नियोजित / नियुक्त शिक्षको के लिए
पत्रता परीक्षा tet
अनिवार्य नही है अब सरकार वेतनमान या
सेवा शर्त मे कोई भी बदलाव लेती है तो
उसका नीतिगत
फैसला है जिसको कोर्ट मे चैलेंज नही किया
जा सकता है चाहे २०१०. के पूर्व बिना tet के
शिक्षक हो या वर्तमान tet पास शिक्षक हो
२०१० के बाद rte कानून लागू होने के बाद इसके
तहत आ चुके है इनके सेवा मे
कोई अंतर नही ह
सरकारी नौकरी - Government Jobs - Current Opening All Exams Preparations , Strategy , Books , Witten test , Interview , How to Prepare & other details