राज्य के करीब 11 हजार प्रशिक्षित प्लस टू के शिक्षकों का उच्च विद्यालय
शिक्षकों के अधीन किस नियम के तहत और कैसे काम करना न्यायोचित है? हाईकोर्ट
ने इस संबंध में शिक्षा विभाग के सचिव व माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जवाब
तलब किया है।
न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने
राज्यस्तरीय स्नातकोत्तर प्लस टू शिक्षक संगठन की ओर से दायर रिट याचिका को
सुनते हुए यह आदेश दिया। इस बीच इंटर स्कूल के प्रधानाचार्य रहे करीब एक
दर्जन उच्च विद्यालय शिक्षकों ने हस्तक्षेप करते हुए इस मामले में बतौर
विपक्षी बनाए जाने की अर्जी डाली है, जिसे एकलपीठ ने मंजूर करते हुए बतौर
विपक्षी जवाब दायर करने का आदेश दिया है।
प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों की परीक्षा लेने का आदेश
पटना | हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के हजारों
प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों की लंबित पड़ी प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण
परीक्षा लेने का आदेश सरकार व बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया है।
न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने परिवर्तनकारी प्रारंभिक
शिक्षक संघ की रिट याचिका को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता
संघ ने कहा था कि राज्य के हजारों प्रारंभिक शिक्षकों का दो वर्षीय
प्रशिक्षण कोर्स पूरा होने के बावजूद राज्य परीक्षा समिति परीक्षा नहीं ले
रही है।
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