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बिहार के तमाम TET/STET उतीर्ण शिक्षकों के लिए एक ईमानदार प्रयास......

बिहार के तमाम TET/STET उतीर्ण शिक्षकों के लिए एक ईमानदार प्रयास......
Patna High Court
CWJC 7563/2017 : न्यायालय ने सरकार से चार सप्ताह में मांगा जवाब।

TET / STET उत्तीर्ण नव नियोजित शिक्षकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है यह मामला।
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अप्रशिक्षित और दो वर्षों की सेवा पूर्ण तक ग्रेड पे से वंचित कर दिये गये प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों को ग्रेड पे का लाभ दिलाने हेतु परिवर्तनकारी माध्यमिक - उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ बिहार की ओर से प्रदेश संयोजक अरुण क्रांति कुशवाहा द्वारा दायर याचिका माननीय मुख्य न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की अदालत में CWJC 7563/2017 आज ऐडमिशन में 71 नंबर पर लिस्टेड थी।
संघ के अधिवक्ता मनोज कुमार मनोज ने बताया कि माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इस याचिका को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया और सरकार से चार सप्ताह में हलफनामा दायर कर जवाब देने को कहा है।
ज्ञात हो कि 1 जुलाई 2015 से नियोजित शिक्षकों के लिए 5200-20200 का वेतनमान लागू करते समय सरकार ने सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित होने तक और नव नियोजित प्रशिक्षित शिक्षकों को दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने तक ग्रेड पे से वंचित रखने का फरमान जारी किया था। इस तुगलकी फरमान की वजह से प्रदेश भर के हजारों अप्रशिक्षित और नव नियोजित प्रशिक्षित शिक्षक अवसाद में जी रहे थे और उनकी कोई सुननेवाला नहीं था।
परिवर्तनकारी माध्यमिक-उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से दायर इस याचिका को सुनवाई हेतु माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा मंजूर कर सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगे जाने से इन शिक्षकों में हर्ष का माहौल है और उन्हें भी ग्रेड पे मिलने की आस जगी है।
धन्यवाद अरुण क्रांति कुशवाहा भाई

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