पूर्णिया : जिले के 245 प्रोन्नत शिक्षकों के मामले में दोनों पक्षों
की सुनवाई के बाद आरडीडीइ सह अपीलीय प्राधिकार डाॅ प्रकाश चंद्र झा ने
फैसला सुना दिया है. उनके फैसले से शिक्षकों में खुशी है. जिला प्राथमिक
शिक्षक संघ एवं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट ने पूर्णिया के
डीइओ के प्रोन्नत शिक्षकों के पदस्थापना के विरुद्ध अपील की थी. इस मामले
में सुनवाई के दौरान शिक्षकों का पक्ष अधिवक्ता विपिन कुमार सिंह ने रखा
था. उभय पक्षों ने प्रस्तुत प्रतिवेदन पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए
आरडीडीइ ने माना कि डीइओ द्वारा की गयी पदस्थापना में सरकारी प्रावधानों की
अनदेखी हुई है.
सुनवाई के बाद पुन: वरीयता सूची प्रकाशित करने के निर्देश दिए गये.
महिला व दिव्यांग शिक्षक तथा एक वर्ष के अंदर सेवानिवृत होने वाले की
पदस्थापना को वैध मानते हुए उन्हें यथावत बने रहने का आदेश दिया गया है.
यदि इसमें वरीयता का उल्लंघन हुआ है तो उसमें सुधार के आदेश दिया गया है.
जारी आदेश में कहा गया है कि जो शिक्षक प्रोन्नति लेना नहीं चाह रहे हैं
उन्हें पदस्थापना से मुक्त रखा जायेगा. प्रोन्नत शिक्षकों से तीन इच्छित
विद्यालय का नाम प्राप्त कर ही उनकी पदस्थापना की जा सकेगी. प्रोन्नति के
बाद जिन शिक्षकों ने योगदान ले लिया था उनसे भी तीन इच्छित विद्यालय का नाम
प्राप्त कर पदस्थापन किया जायेगा. सभी प्रोन्नत शिक्षकों को स्नातक
प्रशिक्षित वेतनमान प्रोन्नति की तिथि से मानी जायेगी. अपीलीय प्राधिकार के
इस निर्णय पर शिक्षक संघ के एसके सुमन एवं गोप गुट के राज किशोर यादव ने
साधुवाद दिया है.