पटना. अवैध नियुक्ति के एक मामले में सीबीआइ के विशेष जज सर्वजीत ने
शिक्षक राजाराम शाह को पांच वर्ष सश्रम कारावास व 33 हजार रुपये का अर्थदंड
की सजा सुनायी. मामला 17 जून 1997 का है, जब 26 लोगों के खिलाफ भागलपुर
जिले के विभिन्न प्राथमिक विद्यालय में अवैध रूप से प्राथमिक शिक्षकों की
नियुक्ति का मामला दर्ज किया गया था.
राजाराम शाह ने आरक्षित श्रेणी और बीएड का फर्जी प्रमाण -पत्र लगाकर
बांका जिले के छाता कुरूम कटोरिया प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति प्राप्त
किया था. उक्त मामले में सीबीआइ की ओर से 26 गवाहों से गवाही करायी़ इसी
मामले में विशेष अदालत ने मंदेश्वर भगत व अरविंद रविदास को संदेह का लाभ
देते हुए रिहा कर दिया.