नवादा नगर. शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 के अनुसार वर्ग एक से पांच के
शिक्षकों को केवल बीएड की डिग्री पर प्रशिक्षित ग्रेड के वेतनमान का लाभ
नहीं मिल पायेगा. शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, वैसे सभी पंचायत
शिक्षक जिनका नियोजन 2012 के शिक्षक नियोजन नियमावली के अनुसार हुआ है,
उनके पास बीएड की डिग्री रहने के बाद भी प्रशिक्षित की मान्यता नहीं मिल
पायेगा.
बीएड कोर्स के अलावे विभाग द्वारा कराने वाले छह माह के संवंर्द्धन
कोर्स करने के बाद ही उनकों प्रशिक्षित की मान्यता मिलेगी. जानकारी हो कि
बीएड के डिग्री के बाद क्लास छह से आठ व माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों
में बीएड की डिग्री ही प्रशिक्षण का आधार माना जाता है, लेकिन पहली से
पांचवीं कक्षा के लिए संवंर्द्धन कोर्स को प्रशिक्षित के लिए बीएड के साथ
होना अनिवार्य माना गया है.
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