PATNA: बिहार सरकार ने सरकारी इंजीनिय¨रग कॉलेज और
पॉलीटेक्निक में संविदा पर नियुक्ति शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मियों के
मानदेय में संशोधन कर दिया है। शिक्षकों को संशोधित मानदेय का लाभ नवंबर
महीने से देय होगा। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग ने इस संबध में आदेश जारी
कर दिया है। इससे पहले करीब चार वर्ष पहले मानदेय में संशोधन किया गया था।
पहले पोस्टिंग के आधार पर मिलता था मानदेय
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग ने स्पष्ट किया है कि संशोधित मानदेय का लाभ सहायक प्राध्यापक, व्याख्याता, प्रोग्रामर, कर्म प्रमुख, प्रयोगशाला सहायक, अनुदेशक एवं लिपिक को मिल सकेगा। पूर्व में शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मियों को शहर और ग्रामीण इलाके में पोस्टिंग के आधार पर मानदेय मिलता था। अब शहर और ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था को समाप्त कर उसके स्थान पर समान रूप से मानदेय निर्धारित किया गया है।
संविदा डॉक्टरों को मातृत्व अवकाश नहीं
सरकारी डॉक्टरों की तरह संविदा पर बहाल गैर संवर्गीय डॉक्टर्स और टीचर डॉक्टर्स को मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल प्रशासन को संविदा पर बहाल डॉक्टरों और टीचर डॉक्टरों को मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं देने का आदेश दिया है। पीएमसीएच में संविदा पर बहाल सहायक प्राध्यापक ने मातृत्व अवकाश का अनुरोध किया था। बहाली की शर्त में मातृत्व अवकाश के लाभ का प्रावधान नहीं होने से प्रिंसिपल ने स्वास्थ्य विभाग से मार्गदर्शन मांगा था।
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पहले पोस्टिंग के आधार पर मिलता था मानदेय
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग ने स्पष्ट किया है कि संशोधित मानदेय का लाभ सहायक प्राध्यापक, व्याख्याता, प्रोग्रामर, कर्म प्रमुख, प्रयोगशाला सहायक, अनुदेशक एवं लिपिक को मिल सकेगा। पूर्व में शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मियों को शहर और ग्रामीण इलाके में पोस्टिंग के आधार पर मानदेय मिलता था। अब शहर और ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था को समाप्त कर उसके स्थान पर समान रूप से मानदेय निर्धारित किया गया है।
संविदा डॉक्टरों को मातृत्व अवकाश नहीं
सरकारी डॉक्टरों की तरह संविदा पर बहाल गैर संवर्गीय डॉक्टर्स और टीचर डॉक्टर्स को मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल प्रशासन को संविदा पर बहाल डॉक्टरों और टीचर डॉक्टरों को मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं देने का आदेश दिया है। पीएमसीएच में संविदा पर बहाल सहायक प्राध्यापक ने मातृत्व अवकाश का अनुरोध किया था। बहाली की शर्त में मातृत्व अवकाश के लाभ का प्रावधान नहीं होने से प्रिंसिपल ने स्वास्थ्य विभाग से मार्गदर्शन मांगा था।
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