सुपौल। पुलिस पदाधिकारी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना के द्वारा
प्रारंभिक नियोजित शिक्षकों के नियोजन के क्रम में सुपौल जिला अंतर्गत
आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित किया गया तथा कार्रवाई की जद में
निगरानी द्वारा शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली की अनदेखी की गई है।
यह कहना है बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला शाखा सुपौल के सचिव पुष्पराज एवं कोषाध्यक्ष पंकज प्रभात का। बोले कि सुखदेव कन्या मध्य विद्यालय बरैल की शिक्षिका सीमा सिंह के मामले में निगरानी द्वारा नियोजन वर्ष के समय उम्र 30 वर्ष से ज्यादा हो जाने की स्थिति में नियोजन अवैध ठहराया गया। जबकि पंचायत शिक्षा मित्र नियोजन नियमावली 2002 कंडिका 4 ग के अनुसार महिला अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की छूट दी गई है। इस प्रकार शिक्षिका का नियोजन बिल्कुल वैध है। बोले कि यदि निगरानी द्वारा नियोजन नियमावली की अनदेखी कर जांच की गई है तो बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ इसका विरोध करेगा। जिला सचिव ने बताया कि उक्त शिक्षिका के मामले में जिलाधिकारी सुपौल, पुलिस अधीक्षक सुपौल, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना, निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग, प्रधान सचिव निगरानी विभाग, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री आदि को इमेल के माध्यम से निगरानी जांच से अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि निगरानी जांच के संबंध में संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू को भी जानकारी दी गई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आगामी 28 नवंबर को विधानसभा घेराव कार्यक्रम के दौरान सरकार और विभाग के समक्ष इस मुद्दे को रखा जाएगा।
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