भागलपुर। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अब जिले
के शिक्षक 10 वर्षीय जनगणना, आपदा सहाय्य, विधान मंडल, संसद एवं स्थानीय
निकाय के चुनाव को छोड़कर अन्य किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य के लिए
प्रतिनियुक्त नहीं किए जाएंगे।
यह अधिसूचना जिलाधिकारी आदेश तितरमारे ने जारी कर दिया है।
उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह निदेश दिया है कि उक्त आदेश के अनुपालन का रिपोर्ट सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से प्रतिमाह प्राप्त करें और डीएम कार्यालय को भी वस्तु स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
मतदाता सूची का निर्माण, उसके पुनरीक्षण का कार्य गैर शैक्षणिक कार्य दिवस, अवकाश एवं छुट्टी के दिनों में किया जा सकता है। पर उक्त कार्य का प्रभाव शिक्षक के शैक्षणिक गतिविधियों पर न पड़े।
इसके बाद भी कहीं से गैर शैक्षणिक कार्य के लिए प्रतिनियुक्ति का रिपोर्ट मिलने पर संबंधित पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रुप से दोषी माना जाएगा और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विभाग को प्रतिवेदित कर दिया जाएगा।
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इसके बाद भी कहीं से गैर शैक्षणिक कार्य के लिए प्रतिनियुक्ति का रिपोर्ट मिलने पर संबंधित पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रुप से दोषी माना जाएगा और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विभाग को प्रतिवेदित कर दिया जाएगा।
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