सीतामढ़ी। डीईओ ने विभिन्न जगहों पर प्रतिनियुक्ति शिक्षक व शिक्षिकाओं को
तीन दिनों के भीतर मूल विद्यालय में योगदान करने का आदेश दिया है। कहा है
कि अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर मूल स्कूल में योगदान नहीं करते हैं,
तो प्रतिनियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान बंद रहेगा।
उन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व प्रधानाध्यापकों को निर्देश देते हुए कहा है कि इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करें अन्यथा आदेश की अवहेलना के आरोप में अनुशासनिक कार्रवाइ की जाएगी। कहा है कि उच्च न्यायालय संबंधी कायों का निष्पादन, उच्चाधिकारी द्वारा निर्गत आदेशों , बुनियादी स्कूल समेत बंद अथवा शिक्षकीय विद्यालय का सुचारु रूप से संचालन तथा शिक्षक नियोजन हेतु किए गए प्रतिनियोजन को छोड़ कर जिले के किसी भी शिक्षक व शिक्षिका का किसी भी स्तर से किया गया प्रतिनियोजन तत्काल के प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
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