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फर्जी डिग्री वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई में देरी पर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव तलब

पटना | कार्यकारीमुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की जनहित याचिका को सुनते हुए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को 19 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने एक साल पहले निगरानी जांच के आदेश दिए थे लेकिन अभी तक सिर्फ 72 प्रखंड नियोजन इकाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि खुद शिक्षा विभाग ने करीब 40 हजार फर्जी अमान्य डिग्रीधारी शिक्षक होने की आशंका जताई है। वहीं निगरानी के वरीय अधिवक्ता रामाकांत शर्मा ने आरोप लगाया कि आगे की कार्रवाई में प्रखंड शिक्षा अधिकारी अपनी सुस्त चाल दिखा रहे हैं।
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