राज्य के नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली केंद्रीय विद्यालय की तर्ज
पर बनेगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए सभी राज्यों के
नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त का अध्ययन किया जाएगा। शिक्षा विभाग के
प्रधान सचिव डाॅ. डीएस गंगवार ने नियमावली को तैयार कराने को लेकर शनिवार
को विशेष समीक्षा बैठक बुलाई थी।
ऐसी नियमावली बनाने का निर्णय लिया गया है कि किसी भी पक्ष को कोई ऐतराज हो। इसमें शिक्षकों की सेवा अवधि, प्रोन्नति, रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट बेनीफिट, स्थानांतरण जैसे तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा रहेगी।
नियोजित शिक्षकों की नई सेवा शर्त नियमावली में सबसे बड़ी शर्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की होगी। शिक्षक जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वे उनसे कितना सीख रहे हैं, इससे शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण होगा। विद्यार्थियों के खराब प्रदर्शन पर शिक्षकों को खराब रेटिंग भी मिलेगी।
केवी के शिक्षक छात्र के प्रति उत्तरदायी
केंद्रीयविद्यालय की सेवा शर्त में शिक्षकों के लिए विद्यार्थियों के बीच बेहतर शैक्षणिक माहौल विकसित करने की जिम्मेदारी तय की गई है। शिक्षकों को छात्र अभिभावकों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। रिजल्ट के आधार पर योग्यता का आकलन होता है। शिक्षकों को नियमित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शिरकत कर अपनी क्षमता का विकास करना होता है।
निदेशालय तैयार कराएंगे नियमावली का प्रस्ताव
प्राथमिकशिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर प्रधान सचिव की अध्यक्षता में होने वाली अगली बैठक में पेश करेंगे। विभागीय स्तर पर सेवा शर्त नियमावली पर सहमति बनने के बाद उसे पंचायती राज विभाग, विधि विभाग, वित्त विभाग अन्य विभागों के प्रधान सचिव सचिव वाली कमेटी में रखा जायेगा। वहां से मुहर लगने के बाद नियमावली को अंतिम रूप दिया जाएगा।
सेल्फ अप्रेजल होगा अनिवार्य
नियोजितशिक्षकों के लिए वार्षिक सेल्फ अप्रेजल की भी व्यवस्था होगी। इसमें वे वर्ष में किए गए कार्यों को अंकित करेंगे। वे अपने उस बेस्ट काम का जिक्र करेंगे, जिसके आधार पर उन्होंने बच्चों की मेधा विकसित करने का प्रयास किया। साथ ही, अपने विषय के रिजल्ट और अगले साल उसमें सुधार के लिए कार्यक्रम भी देंगे। वे वर्ष में अगर कहीं किसी प्रकार का प्रशिक्षण लेते हैं या उन्हें किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, इसका भी जिक्र करेंगे। वे अपनी सेल्फ रेटिंग भी करेंगे।
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ऐसी नियमावली बनाने का निर्णय लिया गया है कि किसी भी पक्ष को कोई ऐतराज हो। इसमें शिक्षकों की सेवा अवधि, प्रोन्नति, रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट बेनीफिट, स्थानांतरण जैसे तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा रहेगी।
नियोजित शिक्षकों की नई सेवा शर्त नियमावली में सबसे बड़ी शर्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की होगी। शिक्षक जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वे उनसे कितना सीख रहे हैं, इससे शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण होगा। विद्यार्थियों के खराब प्रदर्शन पर शिक्षकों को खराब रेटिंग भी मिलेगी।
केवी के शिक्षक छात्र के प्रति उत्तरदायी
केंद्रीयविद्यालय की सेवा शर्त में शिक्षकों के लिए विद्यार्थियों के बीच बेहतर शैक्षणिक माहौल विकसित करने की जिम्मेदारी तय की गई है। शिक्षकों को छात्र अभिभावकों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। रिजल्ट के आधार पर योग्यता का आकलन होता है। शिक्षकों को नियमित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शिरकत कर अपनी क्षमता का विकास करना होता है।
निदेशालय तैयार कराएंगे नियमावली का प्रस्ताव
प्राथमिकशिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर प्रधान सचिव की अध्यक्षता में होने वाली अगली बैठक में पेश करेंगे। विभागीय स्तर पर सेवा शर्त नियमावली पर सहमति बनने के बाद उसे पंचायती राज विभाग, विधि विभाग, वित्त विभाग अन्य विभागों के प्रधान सचिव सचिव वाली कमेटी में रखा जायेगा। वहां से मुहर लगने के बाद नियमावली को अंतिम रूप दिया जाएगा।
सेल्फ अप्रेजल होगा अनिवार्य
नियोजितशिक्षकों के लिए वार्षिक सेल्फ अप्रेजल की भी व्यवस्था होगी। इसमें वे वर्ष में किए गए कार्यों को अंकित करेंगे। वे अपने उस बेस्ट काम का जिक्र करेंगे, जिसके आधार पर उन्होंने बच्चों की मेधा विकसित करने का प्रयास किया। साथ ही, अपने विषय के रिजल्ट और अगले साल उसमें सुधार के लिए कार्यक्रम भी देंगे। वे वर्ष में अगर कहीं किसी प्रकार का प्रशिक्षण लेते हैं या उन्हें किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, इसका भी जिक्र करेंगे। वे अपनी सेल्फ रेटिंग भी करेंगे।
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