समस्तीपुर। ताजपुर प्रखंड के आधारपुर पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय
आधारपुर एवं प्राथमिक विद्यालय योगियामठ में पंचायत शिक्षिका की नियुक्ति
को प्राधिकार ने अवैध घोषित कर दिया है। जिसमें वर्ष 2006 के आवेदन पर वर्ष
2010 में नियोजन किया था। जबकि सात पद के विरूद्ध नौ शिक्षक कार्यरत है।
इस मामले में प्राधिकार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश देते हुए दोषी
लोगों पर कार्रवाई को कहा है। बता दें कि वर्ष 2008 के लिए सभी सामान्य
शिक्षक की कोई रिक्ति पंचायत को नहीं मिली थी।
इसको लेकर जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी सख्त निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि अवैध नियोजन को तत्काल रद कर भुगतान पर रोक लगाई जाए। साथ ही अनियमित नियोजन एवं भुगतान कर सरकारी राशि के गबन में संलिप्त दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इस संबंध में प्राधिकार ने प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के निदेशक को भी पत्र लिखा है। बता दें कि ताजपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय आधारपुर में धर्मेन्द्र कुमार की पत्नी डौली कुमारी एवं प्राथमिक विद्यालय योगियामठ में कुमार सुरेन्द्र की पत्नी सरिता कुमारी की नियुक्ति फर्जी तरीके से की गई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुखिया बलिराम भगत उर्फ बुलबुल ने इसकी शिकायत जिला अपीलीय प्राधिकार से की। जिसमें बताया कि दोनों शिक्षिका पूर्व मुखिया छन्नू भगत की पुत्र वधू है। जिसके कारण पूर्व मुखिया ने गलत तरीके से दोनों शिक्षिका पद पर नियुक्ति करा ली थी।
गलत तरीके से हुई नियुक्ति
ताजपुर प्रखंड के आधारपुर पंचायत नियोजन इकाई के पूर्व अध्यक्ष सह पूर्व मुखिया छन्नू भगत द्वारा वर्ष 2006 में नियोजन हेतु दिए गए दोनों शिक्षिका डौली कुमारी एवं सरिता कुमारी के आवेदन पर वर्ष 2008 के नियोजन में लाभ दिया गया। पूर्व मुखिया द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अपने संबंधी का अनियमित नियोजन किया और सरकारी राशि का गबन किया गया। प्राधिकार ने पूर्व मुखिया पर नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसमें यह भी कहा गया कि मामले की जांच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा करने के बाद भी जिला शिक्षा अधीक्षक ने नजर अंदाज किया था। साथ ही उच्च न्यायालय पटना के आदेश के बावजूद भी अनियमित नियोजन को बरकरार रखा। साथ ही अनियमित भुगतान कर राशि के गबन में सहयोग किया गया।
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इसको लेकर जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी सख्त निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि अवैध नियोजन को तत्काल रद कर भुगतान पर रोक लगाई जाए। साथ ही अनियमित नियोजन एवं भुगतान कर सरकारी राशि के गबन में संलिप्त दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इस संबंध में प्राधिकार ने प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के निदेशक को भी पत्र लिखा है। बता दें कि ताजपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय आधारपुर में धर्मेन्द्र कुमार की पत्नी डौली कुमारी एवं प्राथमिक विद्यालय योगियामठ में कुमार सुरेन्द्र की पत्नी सरिता कुमारी की नियुक्ति फर्जी तरीके से की गई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुखिया बलिराम भगत उर्फ बुलबुल ने इसकी शिकायत जिला अपीलीय प्राधिकार से की। जिसमें बताया कि दोनों शिक्षिका पूर्व मुखिया छन्नू भगत की पुत्र वधू है। जिसके कारण पूर्व मुखिया ने गलत तरीके से दोनों शिक्षिका पद पर नियुक्ति करा ली थी।
गलत तरीके से हुई नियुक्ति
ताजपुर प्रखंड के आधारपुर पंचायत नियोजन इकाई के पूर्व अध्यक्ष सह पूर्व मुखिया छन्नू भगत द्वारा वर्ष 2006 में नियोजन हेतु दिए गए दोनों शिक्षिका डौली कुमारी एवं सरिता कुमारी के आवेदन पर वर्ष 2008 के नियोजन में लाभ दिया गया। पूर्व मुखिया द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अपने संबंधी का अनियमित नियोजन किया और सरकारी राशि का गबन किया गया। प्राधिकार ने पूर्व मुखिया पर नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसमें यह भी कहा गया कि मामले की जांच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा करने के बाद भी जिला शिक्षा अधीक्षक ने नजर अंदाज किया था। साथ ही उच्च न्यायालय पटना के आदेश के बावजूद भी अनियमित नियोजन को बरकरार रखा। साथ ही अनियमित भुगतान कर राशि के गबन में सहयोग किया गया।
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