पटना | राज्य सरकार ने मंगलवार को पटना हाईकोर्ट को जानकारी दी कि अबतक
3085 फर्जी शिक्षकों ने न्यायालय के आदेश के बाद इस्तीफा दिया है। इससे
पहले पहले की सुनवाई तक 1425 शिक्षकों और बाद में 1660 शिक्षकों ने अपने पद
से इस्तीफा दिया है। पटना हाईकोर्ट ने वैसे सभी शिक्षकों को नौकरी छोड़
देने की सलाह दी है जिन शिक्षकों ने जैसे-तैसे फर्जी डिग्री हासिल कर
नियोजित शिक्षक का पद पा लिया है।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो फर्जी शिक्षक स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर जांच में पकड़े जाने पर फर्जी शिक्षकों की खैर नहीं होगी। मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी एवं न्यायाधीश अंजना मिश्र की खंडपीठ ने मंगलवार को रंजीत पंडित की लोकहित याचिका पर सुनवाई की।
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हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो फर्जी शिक्षक स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर जांच में पकड़े जाने पर फर्जी शिक्षकों की खैर नहीं होगी। मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी एवं न्यायाधीश अंजना मिश्र की खंडपीठ ने मंगलवार को रंजीत पंडित की लोकहित याचिका पर सुनवाई की।
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