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नियोजित शिक्षकों की हड़ताल अवधि को एडजस्ट करने के सरकार ने जारी किया आदेश

PATNA: बिहार सरकार ने बुधवार को सरकार ने नियोजित शिक्षकों की हड़ताल अवधि के समायोजन को लेकर निर्देश जारी किया है. इस संबंध में बिहार शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा कार्यालय ने आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि जिन शिक्षकों के मामले में हड़ताल की अवधि 29 दिनों से कम होगी, उनके संबंध में रविवार अवकाश का समायोजन समानुपातिक रूप से कम किया जाएगा.

कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हड़ताल अवधि के पूर्ण सामंजन हो जाने के उपरांत ही इस अवधि का वेतन का एक साथ भुगतान किया जाएगा. सरकार द्वारा जारी अवकाश तालिका में पूर्व से घोषित 9 दिनों के अवकाश को विद्यालय खोलते हुए हड़ताल अवधि को समायोजित किया जाता है. साथ ही माध्यमिक विद्यालयों में देय 3 दिवसों के निरीक्षण अवकाश को भी हड़ताल अवधि के लिए सामंजित किया जाएगा. बांकी 7 दिनों के हड़ताल अवधि का समायोजन रविवार के अवकाश को विद्यालय के संचालन करते हुए करने का निर्देश दिया जाता है.

पत्र में कहा गया है कि 1 जून से अनलॉक-1 प्रभावी है. इस तरह 1 जून से 10 जून तक गर्मी छुट्टी है.10 दिन तक शिक्षकों के ओर से काम करने के बदले में इसे हड़ताल की 29 दिन की अवधि के अंतर्गत सामंजित किया जाता है. शैक्षिक कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अवकाश तालिका का निर्धारण किया गया है. उक्त अवकाश तालिका के तहत 18 मई से 10 जून की अवधि में गर्मियों की छुट्टी घोषित है. 25 मार्च से प्रभावी लॉकडाउन जिसमें विद्यालय बंद है. इसके लिए भी हड़ताल में सम्मिलित शिक्षकों को अन्य कर्मियों की तरह लॉक डाउन में वेतन का भुगतान का निर्णय लिया गया है.

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