आजमनगर प्रखंड के नियोजित शिक्षकों में समान काम के समान वेतन के मामले में
उच्चतम न्यायालय में गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद काफी निराशा का माहौल
है।
उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल ने कहा कि नियोजित
शिक्षक समान काम के समान वेतन के कैटेगरी में नहीं आते हैं। टीईटी-एसटीइटी
उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के आजमनगर प्रखंड मीडिया प्रभारी मोहम्मद
हुसैन ने कहा कि शिक्षक विरोधी सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।
हम सभी टीईटी शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा पास कर के शिक्षक के रूप में बहाल
हुए हैं न कि चोर दरवाजे से आए हैं। हम टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक आरटीई एवं
एनसीटीई के मापदंड को पूरा करते है। फिर किस आधार पर हम उस उक्त कैटेगरी
में नहीं आते है। सरकार को उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध सुप्रीम कोर्ट
में विशेष अनुमति याचिका(एसएलपी)नहीं दायर करना चाहिए और हमें हमारा हक दे
देना चाहिए। पटना उच्च न्यायालय द्वारा शिक्षकों के हित में दिए गए फैसले
को लागू करना चाहिए।
शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष अहमद हुसैन ने कहा कि हमें न्यायालय पर
पूर्ण विश्वास है। अगली एवं अंतिम सुनवाई को हमें हमारा हक जरूर मिलेगा।
अगली एवं अंतिम सुनवाई 31 जुलाई को है। वहीं मौके पर उपस्थित संघ के सक्रिय
सदस्य पप्पू कुमार ठाकुर,मीडिया प्रभारी मो हुसैन,जिला उपाध्यक्ष राज
किशोर भारती, कोषाध्यक्ष अंसारी, जिला प्रतिनिधि मोहन कुमार,राजीव कुमार,
प्रखंड उपाध्यक्ष पंकज कुमार, समद हुसैन व जितेंद्र कुमार सहित अन्य भी
उपस्थित थे।
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