पूर्णिया। मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पद पर प्रोन्नति
हेतु योग्यता एवं कालावधि में शिक्षकों को एक बार फिर से शिथिलीकरण का लाभ
मिलेगा। इसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के विशेष सचिव द्वारा 31
मार्च 18 को पत्र जारी किया गया है।
इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक
विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली
2018 के नियम 10 में मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रोन्नति
हेतु योग्यता एवं कालावधि में शिथिलीकरण की कार्रवाई नियमानुसार करने का
प्रावधान किया गया है। मवि में प्रधानाध्यापक के पदों पर स्नातक प्रशिक्षित
वेतनमान में न्यूनतम अवधि जो निर्धारित हो एवं स्नातकोत्तर योग्यता वाले
शिक्षकों को वरीयता के आधार पर उपलब्ध रिक्ति के अनुरूप प्रोन्नति देने पर
विचार किया जा सकेगा। प्रोन्नति हेतु अपेक्षित संख्या में शिक्षकों के
उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में योग्यता एवं कालावधि में शिथिलीकरण की
कार्रवाई की जा सकेगी। नियमावली के उक्त प्रावधान के आलोक में राज्य के
मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद की रिक्ति को प्रोन्नति से भरने
में स्नातकोत्तर योग्यताधारी वैसे शिक्षक जो 31 दिसंबर 17 तक स्नातक
प्रशिक्षित वेतनमान में न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूरी कर लेंगे उन्हें मवि
में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक
विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली
2018 के आलोक में विचार किया जाएगा।
स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में स्नातक
प्रशिक्षित वेतनमान में न्यूनतम चार वर्षों तक कार्यरत शिक्षक को 31
दिसंबर 17 की वरीयता सूची के आधार पर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद
पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जाएगा। सेवा कालावधि एवं योग्यता में
उपर्युक्त छूट एक बार के लिए होगी। प्रोन्नति नियमावली के शेष प्रावधान
यथावत रहेंगे।
इधर जिले के शिक्षकों को शिथिलीकरण का लाभ मिलने से प्रधानाध्यापक पद
पर प्रोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त शिक्षकों की सूची में एक सौ से अधिक
शिक्षक शामिल हो सकते हैं। चूंकि जिले में अब तक प्रधानाध्यापक पद पर
प्रोन्नति के लिए वर्ष 2013 को मानक माना जा रहा था और इसी के आधार पर
स्थापना कार्यालय द्वारा प्रोन्नति सूची भी तैयार की गई थी। जिस पर गुरूवार
को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला प्रारंभिक शिक्षक स्थापना
समिति की बैठक में विचार विमर्श होना था। लेकिन अब शिक्षा विभाग के नए आदेश
के बाद प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति के लिए 31 दिसंबर 17 तक अर्हता पूरी
करने वाले शिक्षकों को इसका लाभ मिल सकेगा। स्नातकोत्तर योग्यताधारी वैसे
शिक्षक जो 31 दिसंबर 17 तक स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में न्यूनतम एक वर्ष
एवं स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में स्नातक
प्रशिक्षित वेतनमान में न्यूनतम चार वर्षों तक कार्यरत शिक्षक को 31
दिसंबर 17 की वरीयता सूची के आधार पर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद
पर प्रोन्नति का लाभ मिलेगा।
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