प्रमाण पत्र के फर्जीवाड़ा के आधार पर छौड़ाही प्रखंड की अमारी पंचायत में
कार्यरत प्रखंड शिक्षक मो. अब्दुल रजा को सेवामुक्त कर दिया गया है।
जानकारी देते हुए डीईओ दिनेश साफी ने बताया कि उस व्यक्ति के पास अलग-अलग
नाम से शैक्षणिक प्रमाण पत्र रखने का मामला सही पाया गया था।
यह मामला लोकायुक्त में चल रहा था। डीईओ के आदेशनुसार एसडीओ ने मामले की जांच की थी। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर बीडीओ ने 9 नवम्बर को उन्हें सेवा मुक्त करने का पत्र जारी किया। उन्होंने बताया कि आरोपित शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर वेतन के रूप में प्राप्त राशि की वसूल भी की जाएगी। आरोपित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के कारण फरवरी माह से डीईओ का वेतन भी रुका हुआ था। यह शिक्षक आठ वर्षों से नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत थे।
दूसरी ओर बखरी प्रखंड के लक्ष्मी उदित नारायण उच्च विद्यालय सकरपुरा के सहायक शिक्षक मो. इसराइल के खिलाफ निलंबन की अनुशंसा डीईओ ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से की है। 22 अक्टूबर को स्कूल का निरीक्षण डीईओ की ओर से किया गया था। इस क्रम में प्रभारी एचएम ने बताया कि स्कूल के नाम से पांच बैंक खाता का संचालन किया जाता है। रोकड़ पंजी की मांग करने पर एचएम ने बताया कि तत्काललीन प्रभारी एचएम मो. इसराइल के द्वारा छात्र कोष व विकास कोष से संबंधित रोकड़ पंजी का प्रभार दिया गया है।
इस संबंध में उपस्थति सहायक शिक्षक मो. इसराइल ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जो भी आय-व्यय किया गया है उससे संबंधित ब्योरा प्रभार में दिया गया है। पत्र में डीईओ ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सहायक शिक्षक मो. इसराइल द्वारा अपने कार्यकाल का रोकड़ पंजी संधारित नहीं किया गया है जो वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। इसी आरोप में उन्हें निलंबन की अनुशंसा की जाती है।
इधर, उसी विद्यालय के सहायक शिक्षक मो. इसराइल व मनोज कुमार तथा पुस्तकालयाध्यक्ष राणा कुमार के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा डीईओ ने नगर पंचायत बखरी के कार्यपालक अधिकारी े की है। डीईओ की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि उनके खिलाफ वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस विद्यालय की छात्रवृत्ति राशि के रूप में तीन लाख रुपए की लूट की घटना में वे आरोपित हैं। उन्होंने थाना कांड की अद्यतन स्थिति प्राप्त कर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की है।
छात्र समागम ने कार्रवाई पर जताया असंतोष : हाई स्कूल सकरपुरा के तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक मो. इसराइल, शिक्षक मनोज कुमार व पुस्तकालयाध्यक्ष राणा कुमार के खिलाफ डीईओ के द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा को छात्र समागम ने असंतोषजनक बताया। छात्र समागम के जिलाध्यक्ष गौरव सिंह राणा ने अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा को बहुत देर से उठाया गया कदम बताया।
उन्होंने कहा कि तत्कालीन एचएम के खिलाफ कर्तव्यहीनता व लापरवाही बरतने का भी मामला बनता है। इसलिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इस विद्यालय में कार्यरत शिक्षक पवन कुमार सुमन के अमान्य प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की गहनता से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस शिक्षक के खिलाफ अवैध उगाही व स्कूल के भगवाकरण किए जाने का भी आरोप है। उन्होंने कहा कि डीईओ की ओर से मुकम्मल कार्रवाई नहीं होने पर मुख्यमंत्री के निश्चय यात्रा के दौरान उन्हें इससे अवगत कराया जाएगा।
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यह मामला लोकायुक्त में चल रहा था। डीईओ के आदेशनुसार एसडीओ ने मामले की जांच की थी। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर बीडीओ ने 9 नवम्बर को उन्हें सेवा मुक्त करने का पत्र जारी किया। उन्होंने बताया कि आरोपित शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर वेतन के रूप में प्राप्त राशि की वसूल भी की जाएगी। आरोपित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के कारण फरवरी माह से डीईओ का वेतन भी रुका हुआ था। यह शिक्षक आठ वर्षों से नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत थे।
दूसरी ओर बखरी प्रखंड के लक्ष्मी उदित नारायण उच्च विद्यालय सकरपुरा के सहायक शिक्षक मो. इसराइल के खिलाफ निलंबन की अनुशंसा डीईओ ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से की है। 22 अक्टूबर को स्कूल का निरीक्षण डीईओ की ओर से किया गया था। इस क्रम में प्रभारी एचएम ने बताया कि स्कूल के नाम से पांच बैंक खाता का संचालन किया जाता है। रोकड़ पंजी की मांग करने पर एचएम ने बताया कि तत्काललीन प्रभारी एचएम मो. इसराइल के द्वारा छात्र कोष व विकास कोष से संबंधित रोकड़ पंजी का प्रभार दिया गया है।
इस संबंध में उपस्थति सहायक शिक्षक मो. इसराइल ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जो भी आय-व्यय किया गया है उससे संबंधित ब्योरा प्रभार में दिया गया है। पत्र में डीईओ ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सहायक शिक्षक मो. इसराइल द्वारा अपने कार्यकाल का रोकड़ पंजी संधारित नहीं किया गया है जो वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। इसी आरोप में उन्हें निलंबन की अनुशंसा की जाती है।
इधर, उसी विद्यालय के सहायक शिक्षक मो. इसराइल व मनोज कुमार तथा पुस्तकालयाध्यक्ष राणा कुमार के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा डीईओ ने नगर पंचायत बखरी के कार्यपालक अधिकारी े की है। डीईओ की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि उनके खिलाफ वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस विद्यालय की छात्रवृत्ति राशि के रूप में तीन लाख रुपए की लूट की घटना में वे आरोपित हैं। उन्होंने थाना कांड की अद्यतन स्थिति प्राप्त कर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की है।
छात्र समागम ने कार्रवाई पर जताया असंतोष : हाई स्कूल सकरपुरा के तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक मो. इसराइल, शिक्षक मनोज कुमार व पुस्तकालयाध्यक्ष राणा कुमार के खिलाफ डीईओ के द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा को छात्र समागम ने असंतोषजनक बताया। छात्र समागम के जिलाध्यक्ष गौरव सिंह राणा ने अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा को बहुत देर से उठाया गया कदम बताया।
उन्होंने कहा कि तत्कालीन एचएम के खिलाफ कर्तव्यहीनता व लापरवाही बरतने का भी मामला बनता है। इसलिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इस विद्यालय में कार्यरत शिक्षक पवन कुमार सुमन के अमान्य प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की गहनता से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस शिक्षक के खिलाफ अवैध उगाही व स्कूल के भगवाकरण किए जाने का भी आरोप है। उन्होंने कहा कि डीईओ की ओर से मुकम्मल कार्रवाई नहीं होने पर मुख्यमंत्री के निश्चय यात्रा के दौरान उन्हें इससे अवगत कराया जाएगा।
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