पटना। पटना हाईकोर्ट ने विजिलेंस को नवादा के अकबरपुर प्रखंड मे 84
शिक्षकों की विवादास्पद नियुक्ति मामले की जांच का निर्देश दिया है। यह
आदेश न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की पीठ ने सुधिहार कुमार व अन्य की
याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया।
राज्य सरकार ने मामले की जांच में असमर्थता जाहिर की थी।
अदालत ने विजिलेंस को 12 दिसंबर तक कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि शिक्षा विभाग में आग लग गई थी जिस कारण कुछ रिकार्ड जल गये। इसके पूर्व याचिकाकर्ता के वकील राजू गिरि ने कोर्ट को बताया था कि इस नियुक्ति को लेकर चार सूची बनाई गई थी। मजेदार बात यह कि सब सूची अलग-अलग थी। यचिकाकर्ता की शिकायत थी कि मेधा के अनुसार जिस सूची में उसका नाम था वह मेधा के आधार पर बनाई गई थी। लेकिन इसे हटाकर एक के बाद एक कुल चार सूचियां बनाई गई।
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