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अब एमबीए योग्यताधारी शिक्षक बन सकते हैं प्रधान

सुपौल। एमबीए योग्यताधारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। ये शिक्षक अब मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक बन सकते हैं। बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2011 के तहत एमबीए योग्यताधारी शिक्षक प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति के हकदार हैं।
प्राथमिक शिक्षक निदेशक एम रामचन्द्रडु ने इस आशय का पत्र सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है। पत्र में उच्च न्यायालय का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि है कोर्ट में दायर सीडब्ल्यू जेसी संख्या 18709/16 पारित आदेश के आलोक में प्रधान सचिव शिक्षा विभाग को एमबीए योग्यताधारी के आधार पर मध्य विद्यालय में प्रधान के पद पर प्रोन्नति के संबंध में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में प्रधान सचिव द्वारा इस मामले में समीक्षा की गई और समीक्षोपरांत उनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि उक्त नियमावली में प्रधान के पद पर प्रोन्नति के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर निर्धारित है और यह भी वर्णित है कि स्नातककोत्तर की योग्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत होनी चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया है कि एमबीए की योग्यता स्नातकोत्तर योग्यता है। ऐसे में उक्त नियमावली के प्रावधान के अंतर्गत एमबीए योग्यताधारी शिक्षक मध्य विद्यालय के प्रधान के पद पर प्रोन्नति के पात्र हैं। बहरहाल निदेशक के इस पत्र से एमबीए पास शिक्षकों में खुशी है।

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