पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वविद्यालयों में
200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम पर अध्यादेश लाने को लेकर केन्द्रीय कैबिनेट
द्वारा मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया है।
मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडे़कर को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने को लेकर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से फोन पर बात भी की थी।
13 प्वाइंट रोस्टर के विरोध सड़क पर उतरा था विपक्ष
5 मार्च को 13 प्वाइंट रोस्टर के विरोध में विपक्ष ने भारत बंद बुलाया था। विपक्ष की मांग थी कि केंद्र सरकार 13 प्वाइंट रोस्टर के खिलाफ अध्यादेश लाकर 200 प्वाइंट वाला रोस्टर सिस्टम लागू करे।
क्या है मामला?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 200 प्वाइंट रोस्टर को निरस्त कर 13 प्वाइंट रोस्टर को लागू कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को जायज ठहराया था। 13 प्वाइंट रोस्टर के तहत किसी भी उच्च शिक्षण संस्था में होने वाली शिक्षक भर्ती में विश्वविद्यालय-कॉलेज के बजाए विभाग को यूनिट मानकर आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान है। इसके कारण हर विभाग में कम से कम 13 पदों पर भर्ती होनी आवश्यक है।
क्या है 13 प्वाइंट रोस्टर ?
मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडे़कर को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने को लेकर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से फोन पर बात भी की थी।
13 प्वाइंट रोस्टर के विरोध सड़क पर उतरा था विपक्ष
5 मार्च को 13 प्वाइंट रोस्टर के विरोध में विपक्ष ने भारत बंद बुलाया था। विपक्ष की मांग थी कि केंद्र सरकार 13 प्वाइंट रोस्टर के खिलाफ अध्यादेश लाकर 200 प्वाइंट वाला रोस्टर सिस्टम लागू करे।
क्या है मामला?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 200 प्वाइंट रोस्टर को निरस्त कर 13 प्वाइंट रोस्टर को लागू कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को जायज ठहराया था। 13 प्वाइंट रोस्टर के तहत किसी भी उच्च शिक्षण संस्था में होने वाली शिक्षक भर्ती में विश्वविद्यालय-कॉलेज के बजाए विभाग को यूनिट मानकर आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान है। इसके कारण हर विभाग में कम से कम 13 पदों पर भर्ती होनी आवश्यक है।
क्या है 13 प्वाइंट रोस्टर ?
- 13 प्वाइंट रोस्टर के मुताबिक 7वां कैंडिडेट SC कैटेगरी का होगा
- एक SC कैंडिडेट की बहाली के लिए कम से कम 7 वेकैंसी जरूरी
- 14वां कैंडिडेट ST का होगा
- एक ST कैंडिडेट के लिए डिपार्टमेंट में 14 वेकैंसी जरूरी है
- कुल पद के 1,2,3,5,6,9,10,11 और 13वां पद अनारक्षित होगा
- एक डिपार्टमेंट में अधिकतम 4 से 5 वेकैंसी होती है
- यूनिवर्सिटी में 13 प्वाइंट रोस्टर के जरिए बहाली होती है
- कोर्ट के फैसले के बाद डिपार्टमेंट को यूनिट माना जाने लगा
- कुल वेकैंसी का चौथा, 8वां और 12वां कैंडिडेट ओबीसी का होगा
- एक ओबीसी की बहाली के लिए कम से कम 4 वेकैंसी जरूरी