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बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी, SC में 19 सितंबर को होगा फैसला

पटना [जेएनएन]। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए काम की खबर है। उनके समान काम के बदले  समान वेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय कर दी है। 
सुप्रीम कोर्ट में राज्य के लगभग पौने चार लाख नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मामले की सुनवाई के लिए 19 सितंबर का दिन तय किया है। संभवतः इस दिन इस मामले में फैसला इस दिन हो जाएगा।
दरअसल, पिछले कई दिनों से जारी सुनवाई पर तब ब्रेक लग गया था, जब इस महीने की 11 तारीख को मामले की सुनवाई कर रहे दोनों वरिष्ठ जज किसी और केस की सुनवाई में व्यस्त हो गए थे और दोनों के व्यस्त हो जाने के कारण नियोजित शिक्षकों का मामले की तारीख तय नहीं हो पा रही थी। अब तारीख तय हो जाने के बाद एक बार फिर से नियोजित शिक्षकों को जल्द फैसला आने की आस जगी है।
इस मामले को 19 सितंबर की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की जारी लिस्ट में पहले नंबर पर शामिल किया गया है।पिछली सुनवाई में ही दोनों जजों की खंडपीठ ने यह कह दिया था कि अगली बार अंतिम सुनवाई होगी, यानी इस बार अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट फैसला सुरक्षित रख सकता है और इस पर जल्द फैसला आ सकता है।


गौरतलब है कि इस मामले की छह सितंबर को सुनवाई की समाप्ति पर न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे एवं उदय उमेश ललित की खंडपीठ ने मौखिक व लिखित आदेश में सुनवाई की अगली तारीख 11 सितंबर निर्धारित किया था। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया था कि उस दिन न्यायवादी अपनी बात को पूरी करेंगे तथा शिक्षक संगठनों के शेष अधिवक्ताओं को भी समय दिया जायेगा। जिसके बाद ये सुनवाई समाप्त की जायेगी।

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