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बिहार के नियोजित शिक्षकों के समान वेतन पर SC में अब अगली सुनवाई 23 को

पटना [राज्य ब्यूरो]। बिहार के लगभग पौने चार लाख नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 21 अगस्त को न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे एवं उदय उमेश ललित की खंडपीठ में सुनवाई शुरू हुई जिसमें शिक्षक संघ के वकीलों ने अपना पक्ष रखा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। बता दें कि 22 को कोर्ट में अवकाश है।

मंगलवार को शिक्षक संगठनों की ओर से अधिवक्ता सीएस सुंदरम ने अपनी दलील पेश की। बता दें कि बीती 16 अगस्त को हुई सुनवाई में शिक्षक संगठनों के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में शिक्षक संगठनों का पक्ष रखते हुए नियोजित शिक्षकों के लिए समान काम के बदले समान वेतन की मांग उठाते हुए कहा था कि ये उनका हक है।
उन्होंने कोर्ट में संविधान की धाराओं का हवाला देकर कहा था कि कोई भी सरकार आर्थिक कारणों का हवाला देकर मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। सिब्बल की बहस के बाद सीएस सुंदरम ने अपनी बात रखनी शुरू की थी।

आज की सुनवाई में सुंदरम ने अपनी बात आगे बढ़ाई। आज होने वाली सुनवाई में भाग लेने के लिए शिक्षा के प्रधान सचिव आरके महाजन, उप निदेशक अमित कुमार, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी रविशंकर दिल्ली चले गए थे।

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