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शिक्षक बहाली मामले में दायर होगा अवमानना वाद

 छपरा। स्थानीय नगर निगम कार्यालय परिसर में शनिवार को सारण जिला प्रशिक्षित शिक्षक संघ की बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता रवींद्र कुमार ¨सह ने की। जिसमें प्रशिक्षित शिक्षकों 34540 की हुई बहाली एवं उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश पर चर्चा की गई।


वक्ताओं ने कहा कि 34540 पदों पर वर्ष 2012 में प्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली की गई। जिसमें बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति बिहारी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई। इसमें वंचित अभ्यर्थियों द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा दस हजार फर्जी बहाल शिक्षकों पदों पर वंचित योग्य शिक्षकों की बहाली करने का आदेश दिया। वहीं पूर्व की बची हुई रिक्ति 2213 पदों को जोड़कर कुल 12213 पदों पर बहाली करनी है। जिसके विरोध में राज्य सरकार उच्च न्यायालय में गई। जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। वक्ताओं ने कहा कि न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद कर्मचारी चयन आयोग ने ज्ञापांक-3791 दिनांक-30 नवंबर 2017 के द्वारा केवल 2213 पदों पर बहाली हेतु आपत्ति की मांग की है। बबैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगले सप्ताह प्रकाशित ज्ञापन के खिलाफ न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। अवमानना वाद दायर किया जाएगा। बैठक में अजय कुमार ¨सह, अर¨वद कुमार ¨सह, रामाशंकर यादव, बबीता, पूनम मिश्रा, आशा, रुपम, पूर्ण कुमार ¨सह, जीतेंद्र कुमार ¨सह, मनोज ओझा, धर्मनाथ ¨सह, केशरी आदि मौजूद थे।

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