बिहार में टीचर एबिलिटी टेस्ट (TET) में दो बार फेल हुए कॉन्ट्रैक्ट
पर काम कर रहे 3000 टीचर्स को को राज्य सरकार ने हटा दिया है. सरकार ने यह
निर्णय पटना हाईकोर्ट के एक आदेश पर लिया है. शिक्षा विभाग के एक
अधिकारी ने बताया कि विभाग ने 2734 शिक्षकों को सेवामुक्त करने का आदेश
जारी कर दिया है. हटाए गए शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षक नियोजन नियमावली
2006 के तहत उनकी डिग्रियों के मुताबिक मिले नंबर के आधार पर बनी मेरिट के
आधार पर हुई थी. इसके बाद सरकार ने इन टीचर्स के लिए एबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया.
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शिक्षक दक्षता परीक्षा पास नहीं करने वाले को हटाएं : हाईकोर्ट
शिक्षक दक्षता परीक्षा पास नहीं करने वाले को हटाएं: हाईकोर्ट
पटना। विधि संवाददाता वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने दो बार में शिक्षक दक्षता परीक्षा पास नहीं की, उन्हें तुरंत नौकरी से हटाने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ भी तीखी टिप्पणी की। कहा कि वे अपने आपको कानून समझने लगे हैं। किस हैसियत से फेल शिक्षकों के हटाने के आदेश को स्थगित करने का निर्देश जारी किया। क्या कानून को निर्देश से रोका जा सकता है।
पटना। विधि संवाददाता वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने दो बार में शिक्षक दक्षता परीक्षा पास नहीं की, उन्हें तुरंत नौकरी से हटाने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ भी तीखी टिप्पणी की। कहा कि वे अपने आपको कानून समझने लगे हैं। किस हैसियत से फेल शिक्षकों के हटाने के आदेश को स्थगित करने का निर्देश जारी किया। क्या कानून को निर्देश से रोका जा सकता है।
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