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Bihar Teacher's News: नियोजित शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ, जान लें प्रक्रिया और नियमावली

 पटना. बिहार में नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक तबादले का रास्ता लंबे अरसे के बाद साफ होता नजर आ रहा है. इस मामले को लेकर नगर विकास विभाग और पंचायती राज विभाग से सहमति मिलने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा महिला और दिव्यांग शिक्षकों की गाइडलाइन (Bihar Teachers Transfer Guidelines) तैयार कर ली गई है. महिला और दिव्यांग शिक्षकों का तबादला रिक्ति के आधार पर किया जाना है. सूत्रों की मानें तो अप्रैल-मई महीने से ऐच्छिक तबादले के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की संभावना है.

शिक्षा विभाग में तबादले की जो रूपरेखा तैयार की है उसके अनुसार दिव्यांग और महिला शिक्षकों को तबादले की सुविधा उनके पूरे सेवा काल में केवल एक बार मिलेगी, साथ ही पुरूष शिक्षकों के तबादले में पारस्परिक स्थानांतरण पद्धति के माध्यम से यह सुविधा एक बार ले सकेंगे. जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र निगरानी ब्यूरो या फिर विभाग के सक्षम प्राधिकार की जांच में सही पाए गए हैं, वैसे ही शिक्षक तबादले के हकदार होंगे और उनका ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत किया जाएगा.

गाइडलाइन में तबादले की पूरी प्रक्रिया के मुताबिक वरीयता क्रम में ही तबादले की कार्रवाई को पूरा किया जाएगा. सभी जिलों में नियोजन इकाई वार, विषय वार और कोटिवार रिक्त पदों की सूचना लोड की जाएगी. शिक्षा विभाग ने जो गाइडलाइन तैयार की है उसके अनुसार उन दिव्यांगों शिक्षकों और महिला शिक्षकों, पुरुष शिक्षकों और लाइब्रेरियन जिनकी सेवा कम से कम 3 साल पूरी हो गई हो या इससे अधिक होगी वही ऑनलाइन आवेदन करने के हकदार होंगे.

किसी कारण से दोषी या निलंबित करार दिए गए शिक्षक आवेदन के योग्य नहीं माने गए हैं. दरअसल शिक्षकों के स्थानांतरण का मामला काफी जोर-शोर से उठा था और फिर से यह ठंडे बस्ते में चला गया था लेकिन एक बार फिर से सरकार ने इस प्रक्रिया में तेजी दिखाई है.

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