; paras[X - 1].parentNode.insertBefore(ad1, paras[X]); } if (paras.length > X + 4) { var ad1 = document.createElement('div'); ad1.className = 'ad-auto-insert ad-first'; ad1.innerHTML = ` ; paras[X + 3].parentNode.insertBefore(ad2, paras[X + 4]); } if (isMobile && paras.length > X + 8) { var ad1 = document.createElement('div'); ad1.className = 'ad-auto-insert ad-first'; ad1.innerHTML = ` ; paras[X + 7].parentNode.insertBefore(ad3, paras[X + 8]); } });

Big Breaking News - UPTET

Advertisement

शिक्षक दक्षता परीक्षा पास नहीं करने वाले को हटाएं : हाईकोर्ट


शिक्षक दक्षता परीक्षा पास नहीं करने वाले को हटाएं: हाईकोर्ट
पटना। विधि संवाददाता वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने दो बार में शिक्षक दक्षता परीक्षा पास नहीं की, उन्हें तुरंत नौकरी से हटाने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ भी तीखी टिप्पणी की। कहा कि वे अपने आपको कानून समझने लगे हैं। किस हैसियत से फेल शिक्षकों के हटाने के आदेश को स्थगित करने का निर्देश जारी किया। क्या कानून को निर्देश से रोका जा सकता है।

UPTET news